ICICI Bank Loan Fraud Case: लोन घोटाला मामले में वेणुगोपाल धूत को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत
Videocon Loan Fraud: वेणुगोपाल धूत ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी साथ ही स्वास्थ्य कारणों से भी जमानत दिए जाने की मांग की थी.
Videocon Loan Fraud Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियोकॉन के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दे दी है. 26 दिसंबर 2022 को सीबीआई ने धूत को गिरफ्तार किया था. 13 जनवरी 2023 को आईसीआईसीआई बैंक लोन घोटाले मामले में सीबीआई के जवाब दाखिल करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
दरअसल वेणुगोपाल धूत के वकील ने कथित बैंक लोन घोटाले मामले में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी. धूत ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था. धूत के वकील ने कोर्ट कहा था कि धूत के हार्ट में 99 फीसदी ब्लॉकेज है. ऐसे स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्हें जमानत देने की मांग की गई थी. वेणुगोपाल धूत के वकील ने पिछली सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी पर उठाते हुए पूछा कि इतने सालों बाद गिरफ्तारी क्यों की गई है?
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि वेणुगोपाल धूत जांच में सहयोग नही कर रहे थे और पूरी जानकारी नही दे रहे थे. सीबीआई के वकील पिछली सुनवाई में कहा कि धूत और चंदा कोचर पूछताछ के लिए के लिए जानबूझकर उपस्थित नहीं रहने का एक व्यवस्थित प्रयास कर रह थे जबकि सीबीआई एक साथ पूछताछ करना चाह रही थी. सीबीआई ने चंदा कोचर को 23 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद वेणुगोपाल धूत को पुछताछ के लिए उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया था लेकिन वे नहीं आए. 25 दिसंबर को दोबारा बुलाया गया वे नहीं आये और 26 दिसंबर को जब वो आए तो गलत जानकारी दे रहे थे और गुमराह कर रहे थे. इसी दिन सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था.
मुंबई की एक विशेष अदालत ने 5 जनवरी, 2023 को वेणुगोपाल धूत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर किया था. इससे पहले 9 जनवरी 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट से ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक को जमानत मिल चुकी है.
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