(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Investment Tips: रिटायरमेंट के लिए करना चाहते हैं निवेश, इन सरकारी योजनाओं में सुरक्षित रहेगा आपका पैसा, मिलेगा ज्यादा रिटर्न
Best Retirement Scheme: कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट के लिए वैसे निवेश ऑप्शन में पैसा लगाना चाहता है जो अधिक रिटर्न दे और पैसा डूबने का खतरा भी न रहे. ये स्कीम्स इन कसोटियों पर खरा उतरती है.
Best Retirement Scheme: अगर आप रिटायरमेंट लाइफ के लिए निवेश का प्लान बना रह हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस की दो स्कीमें बिल्कुल सही ऑप्शन हो सकती हैं. इनमें एक है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम या POMIS और दूसरी है सीनियर सिटीजन सेविंग SCSS स्कीम. जानते हैं इन दोनों स्कीम्स के बारे में: -
रिटायरमेंट के बाद किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामाना न करना पड़े इसके लिए नौकरी के दौरान ही निवेश शुरू कर देना चाहिए. यही वजह है कि कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट के लिए वैसे निवेश ऑप्शन में पैसा लगाना चाहता है जो अधिक रिटर्न दे और पैसा डूबने का खतरा भी न रहे. ये दोनों स्कीमें इन कसोटियों पर खरा उतरती है. जानते हैं इन दोनों स्कीम्स के बारे में: -
मंथली इनकम स्कीम
- ये पोस्ट ऑफिस के जरिए भारत सरकार द्वारा संचालित सेविंग स्कीम है.
- इसमें निवेश करने पर हर महीने एक निर्धारित रकम मिलती रहती है.
- इसमें 5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट भी मिलती है.
- अधिकतम निवेश सीमा सिंगल अकाउंट के लिए 50 लाख और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 9 लाख रुपये है.
- न्यूनतम निवेश सीमा 1500 रुपये.
- इस समय ब्याज दर 60 फीसदी है.
- एक बात ध्यान रखें कि जमा राशि पर टैक्स नहीं लगता लेकिन 5 साल के मैच्योरिटी अवधि में हुई ब्याज की कमाई पर टैक्स लगता है.
- रिटर्न को आप सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं.
- इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा फिक्स रिटर्न है जो बाजार की दरों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता.
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)
- नियमित रूप से ब्याज आय पाने के लिए इस योजना में 60 साल या अधिक के सीनियर सिटीजन निवेश कर सकते हैं.
- न्यूनतम निवेश राशि 1,000 रुपये और अधिकतम निवेश राशि 15 लाख रुपये.
- इसमें पांच साल की लॉक-इन अवधि है.
- इस समय 40 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है.
- अगर SCSS के तहत जमाकर्ता को मिलने वाली ब्याज राशि 50,000 रुपये सालाना से ज्यादा हो जाती है तो TDS कटने लगता है. यदि 15G/15H जमा किया जाता है और अर्जित ब्याज निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा. यह भी ध्यान रहे कि अगर SCSS के तहत एक से ज्यादा अकाउंट हैं तो 50000 रुपये की ब्याज लिमिट सभी खातों को मिलाकर होगी. हालांकि इस स्कीम में जमा किए जाने वाले पैसे को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट प्राप्त है.
(यहां ABP News द्वारा किसी भी योजना में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है. यहां दी गई जानकारी का सिर्फ़ सूचित करने का उद्देश्य है. किसी भी स्कीम में पैसा जमा करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें)
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