What is Form-16: क्या होता है फॉर्म-16 और इनकम टैक्स रिटर्न भरने में ये कैसे आता है काम?
ITR Filing 2023: फॉर्म-16 से इनकम टैक्स रिटर्न भरने में काफी मदद मिलती है. इसमें कई जरूरी सूचनाएं होती हैं, जो रिटर्न फाइल करते समय टैक्सपेयर्स के बहुत काम आती हैं...

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने का सीजन शुरू हो चुका है और जल्दी ही सैलरीड टैक्सपेयर्स (Salaried Taxpayers) को उनके एम्पलॉयर यानी कंपनी से फॉर्म-16 (Form-16) मिलने लगेंगे. इस बार कंपनियां 15 जून से अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 देने की शुरुआत कर देंगी. सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए फॉर्म-16 काफी अहम दस्तावेज है. इससे उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने में काफी आसानी हो जाती है. आइए जानते हैं कि यह फॉर्म-16 क्या है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है...
कंपनियों के लिए अनिवार्य है यह काम
फॉर्म-16 रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है. इसमें कर्मचारी को दी गई सैलरी, कर्मचारी के द्वारा क्लेम किए गए डिडक्शन (Deductions) और नियोक्ता के द्वारा काटे गए टीडीएस (TDS) यानी टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (Tax Deducted At Source) की जानकारी होती है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 203 के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 दें, जिसमें उनकी आय पर काटे गए टीडीएस की पूरी जानकारी हो.
डेडलाइन का न करें इंतजार
अब जब आज से कंपनियां फॉर्म-16 देने की शुरुआत करेंगी तो संभव है जल्दी ही आपको भी यह मिल जाए. फॉर्म-16 मिल जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने में समय नहीं लगाना चाहिए. इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन (ITR Filing Deadline) 31 जुलाई है. इसका मतलब हुआ कि आप बिना शुल्क के 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं. डेडलाइन के पास आने का इंतजार करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अंतिम दिनों में पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ जाने से दिक्कतें आती हैं.
अलाउंस की परख लें डिटेल्स
इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले फॉर्म-16 को अच्छे से परख लेना जरूरी है. आप भी अपना रिटर्न फाइल करने से पहले यह काम जरूर करें. यह देख लें कि आपके फॉर्म-16 में अलाउंस आदि को दर्शाया गया है या नहीं. इनमें हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए (HRA) और लीव ट्रैवल असिस्टेंस यानी एलटीए (LTA) महत्वपूर्ण हैं. इसके अलावा आईटीआर भरने से पहले इन 5 चीजों को चेक कर लेना भी जरूरी है...
इन 5 चीजों पर जरूर दें ध्यान
- यह देख लें कि आपका पैन नंबर ठीक है या नहीं. अगर यह गलत हुआ तो आप रिफंड (Income Tax Refund) क्लेम नहीं कर पाएंगे.
- फॉर्म-16 में अपना नाम, पता और कंपनी का टैन नंबर चेक कर लें.
- फॉर्म-16 के टैक्स डिडक्शंस को फॉर्म-26 एएस और एआईएस से जरूर मिलाएं.
- अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) चुना है तो टैक्स बचाने वाले डिडक्शंस का विवरण जांच लें.
- अगर आपने 2022-23 के दौरान नौकरी बदली है तो पुरानी कंपनी से भी फॉर्म-16 जरूर कलेक्ट कर लें.
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