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Income Tax Return: कब है ITR भरने की आखिरी तारीख? देरी हुई तो इतना लगेगा जुर्माना

आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर उन लोगों के लिए है जो वेतनभोगी हैं और जिनकी आय की ऑडिट नहीं होती है. लेकिन जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं और जिनकी बैलेंसशीट ऑडिट होती है उनके लिए बिना जुमार्ना आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 है.

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रहे है. वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए 31 दिसंबर 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं. वहीं आईटीआर दाखिल करने में देरी करने पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. आयकर विभाग के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में 26 दिसंबर तक 4.15 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है.

आयकर विभाग ने बताया कि 26 दिसंबर तक 2.34 करोड़ से अधिक करदाताओं ने आईटीआर-1 दाखिल किया है. वहीं 89.89 लाख से अधिक ने आईटीआर-4 दाखिल किया है. इसके अलावा 49.72 लाख ने आईटीआर-3 और 30.36 लाख ने आईटीआर-2 फाइल किया है. वहीं आयकर विभाग ने रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए 'झटपट प्रोसेसिंग' शुरू की है. नई सुविधा का उपयोग करके जल्द रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. वेतनभोगियों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है.

झटपट प्रोसेसिंग का उपयोग करके जल्द आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आयकर विभाग की वेबसाइट पर विभाग की ओर से शुरू की गई इस पहल का स्लोगन 'फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी पट से' देखने को मिलेगा. इसमें बताया गया है कि आईटीआर-1 और आईटीआर-4 कैसे दाखिल कर सकते हैं. आईटीआर-4 उन आयकर दाताओं के लिए है जो व्यवसायी या पेशेवर हैं. इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आयकर अधिनियम के सेक्शन 44एडी, सेक्शन 44एडीए और 44एई के अनुसार संभावित आय स्कीम का विकल्प लिया है.

आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर उन लोगों के लिए है जो वेतनभोगी हैं और जिनकी आय की ऑडिट नहीं होती है. लेकिन जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं और जिनकी बैलेंसशीट ऑडिट होती है उनके लिए बिना जुमार्ना आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 है. देरी से आईटीआर दाखिल करने पर आयकर विभाग ने अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान किया है. वहीं जुर्माने के साथ 31 मार्च 2021 तक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.

कितना लगेगा जुर्माना?

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर वेतनभोगी लोगों के लिए है. वहीं आयकरदाता अगर 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनको 10,000 रुपये तक जुमार्ना भरना पड़ सकता है. जिन लोगों की कर योग्य आय पांच लाख रुपये तक है उनको 31 दिसंबर 2020 के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 1,000 रुपये जुमार्ना भरना पड़ेगा. इसके अलावा जिनकी कर योग्य आय अगर पांच लाख रुपये से अधिक है, उनको 31 दिसंबर के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपये जुमार्ना भरना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: Home Loan Tax Benefits : होम लोन लेकर भी पा सकते हैं इनकम टैक्स में छूट, ऐसे बचा सकते हैं मेहनत की कमाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय TDS का रखें ध्यान, ज्यादा कटौती हुई तो करें क्लेम

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