अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है तो आपको लोन मिल सकता है. लेकिन क्या पीपीएफ अकाउंट होल्डर के लिए यह फायदे का सौदा है? सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब पीपीएफ अकाउंट होल्डर को एक फीसदी पर लोन मिल सकता है. लेकिन पीपीएफ पर लोन लेना बहुत अच्छा विकल्प नहीं है.


पीपीएफ पर लिए गए लोन पर एक फीसदी की ब्याज दर काफी लुभावनी लग सकती है. लेकिन एक्सपर्ट्स इस सस्ती दर के बावजूद लोन लेने से मना करते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीपीएफ पर लोन लेने के बाद टैक्स में छूट की सुविधा खत्म हो जाती है. वजह यही है कि जब तक ब्याज समेत मूल रकम वापस नहीं हो जाती तब तक किसी ब्याज का भुगतान नहीं होता.


लोन लेने पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी


पीपीएफ के तहत जितनी रकम का लोन लिया जाता है, उस पर किसी तरह का ब्याज नहीं मिलता है. ऐसे में जब ब्याज ही नहीं मिलेगा तो टैक्स में छूट भी नहीं मिलेगी. टैक्स में छूट का फायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक लोन की राशि और ब्याज पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता है.


दरअसल, पीपीएफ अकाउंट खुलने के बाद तीसरे साल से सातवें साल तक इस पर लोन की सुविधा है. सातवें साल से आंशिक निकासी की सुविधा मिल जाती है. लोन की राशि दो साल में जमा राशि का अधिकतम 25 फीसदी हो सकती है. अगर आप वित्त वर्ष 2018-19 में पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो लोन की सुविधा वित्त वर्ष 2020-21 से शुरू हो जाएगी. वित्त वर्ष 2023-24 तक लोन लिया जा सकता है.


एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत मजबूरी में ही पीपीएफ पर लोन लेना चाहिए. अगर लोन भी लेना हो तो काफी कम वक्त के लिए. वजह यह कि ब्याज पर कंपाउंडिंग रिटर्न का फायदा नहीं मिलता है.