Widow Pension: विधवा पेंशन के लिए करना है आवेदन, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
Widow Pension: अगर आपकी जानकारी में भी किसी महिला को विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) का लाभ लेना है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस पेंशन के लिए आसानी से आवेदन किया जा सकता है.
Process for Applying for Widow Pension: शादी के बाद हर महिला के जीवन में बड़े बदलाव आते हैं. वह अपनी पूरी जिंदगी पति और बच्चों की देखभाल में लगा देती है. लेकिन, जब महिला के पति की मृत्यु (Husband Death) हो जाती है तो उसकी जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है. पति को खोने का गम और साथ में भविष्य की चिंता उसे परेशान करने लगती है. ऐसे में इस तरह की महिलाओं को आर्थिक रूप (Financial Help for Widow) से मदद करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें पेंशन (Monthly Pension) दी जाती है.
विधवा पेंशन योजना को गरीब और बेसहारा विधवाओं के लिए बनाया गया है. इस योजना के तहत सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं को हर महीने 500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. अगर आपकी जानकारी में भी किसी महिला को विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) का लाभ लेना है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस पेंशन के लिए आसानी से आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए महिला को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Widow Pension Scheme Documents) की जरूरत पड़ेगी. आइये जानते हैं उन डॉक्यूमेंट्स और पेंशन के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में-
विधवा पेंशन के लिए चाहिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स -
-पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
-महिला का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
-पासपोर्ट साइज तस्वीर
-आयु प्रमाण पत्र
-आय प्रमाण पत्र
-मोबाइल नंबर
-बैंक खाते की जानकारी
-निवास प्रमाण पत्र
विधवा पेंशन के लिए इस तरह करें आवेदन-
-अगर आप विधवा पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहती हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल बेवसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx पर जाना होगा.
-इसके बाद महिला के नाम के साथ बहुत सी जानकारी मांगी जाएंगी जिसे आर फिल करें.
-इसके बाद आवेदन को submit कर दें.
-विधवा पेंशन का लाभ केवल 18 से 60 साल के बीच की विधवाओं को ही मिल सकता है.
-दोबारा शादी करने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.