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सरकार की ये योजना विधवा महिलाओं को देती है 500 रुपये हर महीने, जानें क्या है स्कीम और किन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत

Widow Pension Scheme: इस सरकारी योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार हर महीने निराश्रित विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद पहुंचाती है. जानकर आप भी किसी निराश्रित महिला की मदद करें.

Nirashrit Mahila Pension Scheme: जिन शादीशुदा महिलाओं के पास पति के अलावा और कोई सहारा नहीं होता है, ऐसी महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विधवा पेंशन के तहत रकम दी जाती है. ऐसी महिलाओं के लिए सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन की स्कीम चलाई है जिसके तहत इस वित्त वर्ष में 1362 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है. 

विधवा पेंशन के बारे में जानें
जिन विवाहित महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है और भरण-पोषण का उनके पास कोई साधन नहीं होता है तो ऐसी महिलाओं को सरकार हर महीने 500 रुपये की पेंशन देती है. इस पेंशन के लिए हालांकि महिलाओं को एप्लाई करना पड़ता है. हालांकि ये पेंशन 18 से 60 साल की उम्र के बीच की महिलाओं को ही मिल पाती है. 

यहां पर आपको बता रहे हैं कि इस पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.  

इन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत
महिला का आधार कार्ड
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
आयु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर 
बैंक खाते की जानकारी
निवास प्रमाण पत्र

कैसे करें पेंशन के लिए अप्लाई?
विधवा पेंशन में अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को खोलना होगा और इसके लिए https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx लिंक को खोलना होगा. यहां पर महिलाओं को अपने नाम के साथ अलग-अलग जानकारी देनी होंगी. तमाम जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें. विधवा पेंशन के तहत आर्थिक मदद सिर्फ 18-60 साल की उम्र की महिलाएं ही ले सकती हैं. अगर विधवा महिला दोबारा शादी करती है तो इस योजना का फायदा उन्हें नहीं मिल सकता है. 

अब तक के आंकड़ें जानें
बताए गए लिंक पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 29,44,877 लाख महिलाओं ने इस योजना का लाभ लिया है और उन्हें पहले क्वार्टर में 441.73 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. दूसरी तिमाही में 29,68,343 लाख महिलाओं को 451.81 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है. तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कुल 30,34,740 लाख महिलाओं को 469.23 करोड़ रुपये की धनराशि दी जा चुकी है. इस तरह तीनों तिमाही में मिलाकर कुल 1362 करोड़ रुपये की राशि विधवा महिलाओं को दी जा चुकी है.

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