ITR Filing AY 2022-23: वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर (Assessment Year) 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. अगर आप सोच रहे हैं बीते दो सालों के समान सरकार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा को इस वर्ष भी बढ़ा सकती है. तो इस मुगालते में ना रहें. अभी तक सरकार की तरफ से या टैक्स विभाग ( Tax Department) की तरफ कुछ नहीं कहा गया है. इसलिए 31 जुलाई, 2022 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न जरुर दाखिल कर लें.
इनकम टैक्स विभाग का ट्वीट
2 जुलाई, 2022 को इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department)ने ट्वीट कर बताया था कि कुछ टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल को एक्सेस करने में दिक्कत आ रही थी. इनकम विभाग ने कहा था कि वेबसाइट पर कुछ इरेग्युलर ट्रैफिक देखने को मिल रहा है जिसके चलते जरुरी कदम उठाये जा रहे हैं. कुछ टैक्सपेयर्स को परेशानी हो सकती है जिसके लिए हमें खेद है. हालांकि इस ट्वीट के बाद टैक्स विभाग की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है.
बीते दो वर्ष में बढ़ी है डेडलाइन
दरअसल बीते दो एसेसमेंट ईयर 2020-21 और 2021-22 के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. लेकिन 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते लगाये गए लॉकडाउन की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को एक्सटेंड कर दिया गया था तो 2021-22 में नए इनकम टैक्स पोर्टल में टैक्सपेयरों को रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों की वजह से कई चरणों में आखिरी तारीख को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था. हालांकि 2022-23 एसेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स विभाग द्वारा आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ाये जाने के आसार कम नजर आ रहा है. इसलिए आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी ना करें. हालांकि 6 करोड़ टैक्सपेयर्स में काफी टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरना अभी बाकी है.
देरी से फाइल करने पर लगेगा पेनल्टी
अगर आपने तय तारीख के बाद यानि 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा. लेकिन अगर टैक्सपेयर की सलाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा.
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