क्या अगले साल ITR फॉर्म में Cryptocurrency के लिए होगा नया कॉलम? क्रिप्टो निवेशकों को इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी
क्रिप्टो करेंसी से 50 लाख से ज्यादा आय होने पर 30 फीसदी की दर से टैक्स के साथ 15 फीसदी का सरचार्ज भी चुकाना होगा
ITR For Crypto Currency: वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल एसेट्स पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बात का ऐलान किया था. रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा कि अलगे साल अब आईटीआर फॉर्म में एक कॉलम होगा जिसमें कर दाताओं को क्रिप्टो करेंसी व अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से हुई कमाई का खुलासा करना होगा. क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली कमाई पर उसी तरीके से टैक्स कैलकुलेट होगा जैसे कि घुड़दौड़ जैसे अन्य काल्पनिक लेनदेन पर होता है. इस पर कोई डिडक्शन या भत्ता नहीं मिलेगा और नुकसान को अन्य स्रोतों से हुई आय से समायोजित (एडजस्ट) भी नहीं किया जाएगा. 5 बातें तो क्रिप्टो निवेशकों को जानना बेहद जरूरी है.
क्रिप्टो पर टैक्स का प्रावधान नई बात नहीं
बजाज से मुताबिक क्रिप्टो करेंसी या अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से हुई कमाई हमेशा से ही टैक्स के दायरे में थी, लेकिन अब तक कर दाताओं को आईटीआर में इसे अन्य स्रोतों से हुई कमाई के रूप में दिखाना होता था। हालांति बजट के प्रावधान का इस की वैधता से कोई लेना-देना नहीं है और संसद में इसको लेकर बिल आने के बाद ही इसकी वैधता को लेकर कुछ स्पष्ट होगा.
क्रिप्टो करेंसी बिल पर लगातार काम जारी
सरकार क्रिप्टो करेंसी में लेन-देन के नियमन को लेकर एक बिल तैयार कर रही है, हालांकि सार्वजनिक तौर पर सरकार ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी है.
भारत में अभी वैध नहीं क्रिप्टो करेंसी
क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में क्रिप्टो को वैध कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने इसको लेकर साफ तौर पर कहा है कि भारत में अभी इसे वैध नहीं किया गया है. इसलिए क्रिप्टो के निवेशक किसी उलझन में न रहें.
क्रिप्टो ट्रांसफर पर टीडीएस का प्रावधान
यदि आप सालभर में 10 हजार रुपए से अधिक का क्रिप्टो ट्रांसफर या वर्चुअल करेंसीज के लिए पेमेंट करते हैं तो उस पर टीडीएस का प्रस्ताव रखा गया है. प्रति वर्ष किसी विशेष व्यक्ति के लिए टीडीएस के लिए 50000 रुपए का थ्रेसहोल्ड लिमिट रखा गया है. आयकर एक्ट के तहत इन खातों की जांच की जाएगी. टीडीएस का प्रावधान 1 जुलाई 2022 से प्रभावी हो जाएगा जबकि इससे होने वाले प्रॉफिट पर 1 अप्रैल 2022 से टैक्स लगने लगेगा.
आईटीआर फॉर्म में अब जुड़ेगा नया कॉलम
आईटीआर फॉर्म में करदाताओं के लिए एक नया कॉलम जोड़ा जाएगा, जिसमें उन्हें क्रिप्टोकरेंसीज और वर्चुअल एसेट्स से हुई आय को दर्शाना होगा
गिफ्ट में मिली क्रिप्टो पर भई लगेगा टैक्स
यदि आपको क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स गिफ्ट में मिली है तो उस पर भी आपको टैक्स चुकाना होगा. यदि आपको क्रिप्टो से 50 लाख से ज्यादा कमाई हुई है तो आपको 30 फीसदी की दर से टैक्स के साथ 15 फीसदी का सरचार्ज भी चुकाना होगा.
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