World Consumers Day 2023: हर साल पूरी दुनिया में उपभोक्ता अधिकारों की जागरूकता के लिए विश्व उपभोक्ता दिवस (World Consumers Day 2023) मनाया जाता है.  विश्व उपभोक्ता दिवस हर साल 15 मार्च (World Consumers Day) को मनाया जाता है. इस दिन को मनाने के पीछे का यह मकसद यह कि ग्राहकों के बीच उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता (Consumer Rights) बढ़ाई जा सके.  देखा गया है कि आमतौर पर बहुत से ग्राहकों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है. ऐसे में विश्व उपभोक्ता दिवस के जरिए लोगों को उसके बारे में बताया जाता है. आइए जानते हैं कि इस दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी और इस साल इसकी थीम क्या है-


विश्‍व उपभोक्‍ता दिवस मनाने की कैसे हुई थी शुरुआत?


इस दिन को मनाने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को जाता है. पहली बार जॉन एफ कैनेडी ने साल 1962 में उपभोक्ता के अधिकारों के मुद्दे को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में अपनी आवाज उठाई थी. उपभोक्ता अधिकारों के बारे में बात करने वाले कैनेडी पहले वैश्विक नेता थे. इसके बाद 15 मार्च 1983 से इस दिन को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा. साल 2023 में विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम है 'स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना'.


इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद


विश्‍व उपभोक्‍ता दिवस को मनाने के पीछे मुख्य कारण यह है कि इसके जरिए दुनियाभर के ग्राहकों को उनके अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया जा सके. इस दिन दुनियाभर की अलग-अलग सरकारें अपने देश के आम लोगों को जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी चीजों, तय दाम से ज्यादा पैसे वसूलने आदि जैसी चीजों के बारे में अवगत कराती हैं. ऐसे में आज हम आपको इस खास मौके पर उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं.


उपभोक्ता को मिलते हैं यह अधिकार


उपभोक्ता को सरकार द्वारा कई तरह अधिकार मिलते हैं. इसमें सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार. इसके तहत दुकानदार ग्राहकों को कोई भी ऐसी चीज नहीं बेच सकता है जिसकी गुणवत्ता खराब हो. अगर दुकानदार कोई खराब चीज देना है तो उसे बाद में सामान को बदलना होगा. अगर वह ऐसा करने से मना करता है तो आप इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. सुरक्षा के अधिकार के साथ ही ग्राहकों को सूचना का भी अधिकार मिलता है. आप अपनी सर्विस या चीज की शुद्धता और मूल्य का पता कर सकते हैं. इसके साथ ही ग्राहकों को चुनने का भी अधिकार मिलता है. 


ग्राहकों अपनी जरूरत और सहूलियत के अनुसार कोई भी चीज खरीदने की आजादी मिलती है.  इसके साथ ही अगर ग्राहक के साथ कंपनी या दुकानदार बेईमानी करता है तो उपभोक्ता कोर्ट में जाकर सुनवाई करवा सकता है, यानी उसे सुनवाई का भी अधिकार मिलता है. इसके साथ ही उपभोक्ता को समस्या के समाधान का भी अधिकार मिलता है. इसके साथ ही ग्राहकों को उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी मिलता है. इस अधिकार के तहत सरकार को समय-समय पर ग्राहक जागरूकता अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के बारे में अवगत कराना पड़ता है.


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