Xiaomi India Evades Custom Duty: Mi ब्रांड के नाम से मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी शाओमी इंडिया द्वारा कस्टम ड्यूटी की चोरी का मामला सामने आया है. एक खुफिया जानकारी के आधार पर कि पता चला है कि Xiaomi Technology India Private Limited (Xiaomi India) अंडरवैल्युएशन के माध्यम से सीमा शुल्क देने से बच रही थी. वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी दी है.
Xiaomi India को 653 करोड़ रुपये का नोटिस
Xiaomi India और उसके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैकचर्रस के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा एक जांच शुरू की गई थी. डीआरआई द्वारा जांच पूरी होने के बाद, शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को तीन कारण बताओ नोटिस जारी कर सीमा शुल्क की वसूली के लिए प्रावधानों के तहत 01.04.2017 से 30.06.2020 की अवधि के लिए 653 करोड़ रुपये की शुल्क की मांग की गई है.
जांच के दौरान, DRI द्वारा Xiaomi India के परिसरों में तलाशी ली गई, जिसके कारण आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी हुई, जिसमें संकेत मिलता है कि Xiaomi India,अनुबंधातम्क दायित्व के तहत Qualcomm USA और बीजिंग में Xiaomi Mobile Software Co. Ltd. को रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क भेज रहा था. Xiaomi India और उसके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैकचर्रस के प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए, जिसके दौरान Xiaomi India के निदेशकों में से एक ने उक्त भुगतान की पुष्टि की है.
शाओमी के खिलाफ बड़े आरोप
जांच के दौरान, यह आगे सामने आया कि Xiaomi India द्वारा Qualcomm USA और बीजिंग Xiaomi Mobile Software Co. Ltd., China (Xiaomi India की संबंधित पार्टी) को भुगतान की गई "रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क" को Xiaomi India और उसके अनुबंध निर्माताओं द्वारा आयातित माल के लेनदेन मूल्य में नहीं जोड़ा जा रहा था.
डीआरआई द्वारा की गई जांच में आगे पता चला है कि Xiaomi India MI ब्रांड के मोबाइल फोन की बिक्री में लगा हुआ है और ये मोबाइल फोन या तो Xiaomi India द्वारा आयात किए जाते हैं या Xiaomi India के अनुबंध निर्माताओं द्वारा मोबाइल फोन के पुर्जों और घटकों का आयात करके भारत में असेंबल किए जाते हैं. अनुबंध निर्माताओं द्वारा निर्मित एमआई ब्रांड के मोबाइल फोन अनुबंध समझौते के संदर्भ में विशेष रूप से Xiaomi India को बेचे जाते हैं.
डीआरआई द्वारा जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य से संकेत मिलता है कि न तो Xiaomi India और न ही इसके अनुबंध निर्माता Xiaomi India और इसके अनुबंध निर्माताओं द्वारा आयात किए गए माल के आकलन योग्य मूल्य में Xiaomi India द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी की राशि शामिल हैं, जो कि धारा 14 का उल्लंघन है.