Year Ender 2023: सैलरीड-पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत, नए टैक्स रिजीम के तहत 7.27 लाख के सालाना आय पर नहीं देना होगा टैक्स
Flashback 2023: मोदी सरकार के इस ऐलान का सबसे बड़ा फायदा सैलरीड क्लास और पेंशनर्स को हुआ है. नए रिजीम के तहत उनकी टैक्स देनदारी में कमी आई है.
Year Ender 2023: साल 2023 टैक्सपेयर्स के लिए बेहतर राहत भरा रहा है. एक फरवरी 2023 को मोदी सरकार के 10वें पूर्ण बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020 में लाए गए नए इनकम टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया. नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जिनकी सालाना टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये है उन्हें टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा जो पहले 5 लाख रुपये था.
नई टैक्स रिजीम को बनाया गया आकर्षक
नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये कर दिया गया है. 7 लाख रुपये तक जिनकी आय है उन्हें एक रुपये भी टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा. नए टैक्स रिजिम में टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ देने का फैसला लिया गया. बजट 2023 में वित्त मंत्री ने एलान किया कि सैलरीड और पेंशनर्स को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा. यानि अगर किसी की आय 7.50 लाख रुपये है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन जो टैक्सपेयर्स सैलरीड या पेंशनर्स नहीं है उन्हें ये फायदा नहीं मिलेगा.
सैलरीड क्लास पेंशनर्स को बड़ा फायदा
मोदी सरकार के इस ऐलान का सबसे बड़ा फायदा सैलरीड क्लास और पेंशनर्स को हुआ है. बाद में वित्त मंत्री ने अपने इस एलान में सुधार करते हुए कहा कि सलाना 7.27 लाख रुपये टैक्सेबल इनकम वालों को इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा. हालांकि जिनकी सालाना टैक्सबेल इनकम 7.27 लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें 3 लाख रुपये के ऊपर की पूरी आय पर टैक्स का भुगतान करना होगा.
7.27 लाख तक के आय पर टैक्स नहीं
नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपये के आय पर टैक्स छूट हासिल है. लेकिन 3 - 6 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी, 6 - 9 लाख रुपये के आय पर 10 फीसदी, 9 - 12 लाख रुपये के आय पर 15 फीसदी, 12-15 लाख के इनकम पर 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर के इनकम पर 30 फीसदी टैक्स देने का प्रावधान किया गया. लेकिन जिनकी टैक्सबेल इनकम 7.27 लाख रुपये है उन्हें कोई टैक्स वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नहीं चुकाना होगा अगर वे नई टैक्स रिजीम का चुनाव करते हैं. 25,000 रुपये जो टैक्स बन रहा है उसपर सरकार रिबेट दे रही है.
AY25 में नए रिजीम के तहत ITR करना होगा दाखिल
नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया गया है. जिन निवेशकों को पुराने टैक्स रिजीम के तहत ही आयकर रिटर्न भरना है उन्हें पुराने रिजीम का चुनाव आयकर रिटर्न भरने के समय करना होगा. एसेसमेंट ईयर 2024-25 के तहत जब टैक्सपेयर्स रिटर्न भरेंगे तो उन्हें नए इनकम टैक्स रिजीम का चुनाव करना होगा.
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