YES BANK में 18 मार्च की शाम 6 बजे से सामान्य होगा कामकाज, ग्राहकों के लिए ये है अच्छी खबर
यस बैंक ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि 18 मार्च यानी इस बुधवार की शाम 6 बजे से बैंक में सामान्य कामकाज होने लगेगा.
नई दिल्लीः यस बैंक (Yes Bank) के ग्राहकों के लिए कुछ राहत की खबर है. यस बैंक में 18 मार्च यानी इस बुधवार की शाम 6 बजे से सामान्य कामकाज होने लगेगा. यस बैंक ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है. इससे पहले 13 मार्च को वित्त मंत्रालय ने यस बैंक के रीकंस्ट्रक्शन प्लान पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि बैंक पर लगाए गए मोराटोरियम को जल्द हटा लिया जाएगा. यस बैंक पर ये मोराटोरियम 5 मार्च को जारी किया गया था.
यस बैंक ने जो एलान किया है इसका फायदा बैंक के ग्राहकों को मिल पाएगा. 18 मार्च बुधवार से बैंक का कामकाज भी सामान्य हो जाएगा और यस बैंक के ग्राहक बैंकिंग नियमों के मुताबिक इस बैंक में अपने अकाउंट से मनचाही रकम निकाल पाएंगे.
यस बैंक ने एक ट्वीट करके बताया है कि 18 मार्च शाम 6 बजे से देश भर के 1132 ब्रांच ग्राहकों के लिए खुल जाएंगे. इसके बारे में ट्वीट करते हुए यस बैंक ने लिखा कि 'हम 18 मार्च शाम 6 बजे फुल बैंकिंग सर्विस शुरू कर देंगे. 19 मार्च 2020 से आप हमारे किसी भी ब्रांच में आ सकते हैं
We will resume full banking services from Wed, Mar 18, 2020, 18:00 hrs. Visit any of our 1,132 branches from Mar 19, 2020, post commencement of banking hrs to experience our suite of services. You will also be able to access all our digital services & platforms@RBI @FinMinIndia
— YES BANK (@YESBANK) March 16, 2020
बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक की खराब हालत को देखते हुए 5 मार्च को एक महीने के लिए मोरोटोरियम लागू किया था जिसके बाद बैंक के ग्राहक अपने खातों से 50,000 रुपये से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकते थे.
हालांकि सरकार ने इसके रीकंस्ट्रक्शन प्लान को मंजूरी दे दी थी जिसके बाद तय किया गया कि यस बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 49 फीसदी हिस्सेदारी का मालिक होगा. इस प्लान के ही तहत ये तय किया गया कि एसबीआई की लीडरशिप में आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक के साथ एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बंधन बैंक भी यस बैंक में निवेश करेंगे. रीकंस्ट्रक्शन प्लान के तहत ही ये फैसला लिया गया था कि नए बोर्ड में एसबीआई दो डायरेक्टर्स की नियुक्ति कर सकता है वहीं इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक डायरेक्टर की नियुक्ति कर सकता है.