Bhagya Laxmi Yojana: बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार देती है 50,000 रुपये की मदद! जानिए स्कीम के डिटेल्स
Bhagya Laxmi Yojana: इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग उठा सकते हैं. इस योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म पर माता-पिता को अलग-अलग किश्तों में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है.
Bhagya Laxmi Yojana Details: केंद्र और राज्य सरकारें बच्चियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कई तरह की स्कीम्स चलाती हैं. इन सभी स्कीम्स का यह मकसद रहता है बच्चियां आत्मनिर्भर बन सकें. ऐसी ही एक सरकारी स्कीम का नाम है भाग्य लक्ष्मी योजना (Bhagya Laxmi Yojana). इस स्कीम के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की बच्चियों को स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही है. इस स्कीम में बच्चों को जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई के लिए सरकार 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. यह मदद को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाता है. आज भी समाज में ऐसे कई लोग हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं. ऐसे में पुरुष और स्त्री के बीच समानता लाने और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश का सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है.
भाग्य लक्ष्मी योजना के बारे में जानें?
इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग उठा सकते हैं. इस योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म पर माता-पिता को अलग-अलग किश्तों में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है. सबसे पहले बेटी के जन्म के बाद सरकार सबसे पहले 5100 रुपये की आर्थिक मदद देती है. इसके जरिए नवजात शिशु और मां की अच्छे से देखभाल की जा सके. इसके साथ ही बच्ची के माता-पिता को 50,000 रुपये का बॉन्ड मिलता है.
बेटियों को मिलता है यह लाभ
बच्ची के जन्म के 50,000 रुपये का बॉन्ड और 5100 रुपये के अलावा सरकार उसकी पढ़ाई का भी खर्च देती है. बच्ची के 6 वीं कक्षा में पहुंचने पर 3,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. इसके बाद कक्षा 8 में 5,000 रुपये, 10वीं में 7,000 रुपये और 12 वीं में 8,000 रुपये की मदद मिलती हैं. इसके साथ बी बच्ची के 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद उसे 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है. इस पूरी योजना में बच्ची को पढ़ने के लिए कुल 23 हजार और बॉन्ड के रुपये में 50,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है जो मैच्योरिटी तक 2 लाख बन जाता है.
योजना का लाभ उठाने की पात्रता-
- परिवार के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र (UP Domicile) होना चाहिए.
- परिवार की इनकम 2 लाख रुपये सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- बच्ची के जन्म के बाद एक साल के भीतर आप योजना का लाभ उठा सकते हैं.
- बच्ची की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए.
- बच्ची की पढ़ाई सरकारी स्कूल से होनी चाहिए.
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता होना चाहिए.
योजना का लाभ उठाने के लिए चाहिए यह डॉक्यूमेंट्स-
- निवास प्रमाण पत्र (Domicile)
- आय प्रमाण पत्र (Income Proof)
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
- बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- बैंक अकाउंट का पासबुक (Bank Passbook)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
- माता पिता का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
योजना के लिए आवेदन करने का प्रोसेस-
इस योजना के लिए आप आवेदन अपनी घर के कॉमन सर्विस सेंटर यानी ई-मित्र केंद्र पर कर सकते हैं. ध्यान रखें इस योजना के आवेदन में आपको किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा. इसके साथ ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. इसके अलावा आप चाहें तो यूपी सरकार की महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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