Life Insurance Premium Tax Benefit : अगर आप भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) यानी एलआईसी की किसी पॉलिसी में निवेश करने का प्लान बना रहे है, तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. जीवन बीमा पॉलिसी से आपको टैक्स में छूट मिलती है. जीवन बीमा के कुछ प्लान ऐसे हैं जिनमें निवेश करने के साथ-साथ आपको पारिवारिक सुरक्षा और टैक्स बचत करने में मदद मिलती हैं.
टैक्स बचत में मिलेगी राहत
कुछ निवेशक जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान सालाना आधार पर करते हैं. कुछ निवेशक प्रीमियम को इसे एकमुश्त चुकाने में विश्वास करते हैं. अगर आप भी सिंगल प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसी यानी एक मुश्त प्रीमियम देने वाली पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, तो टैक्स बचत से जुड़े कुछ नियम आपको जान लेना चाहिए.
मिलेगी इनकम टेक्स में छूट
आपको बता दें कि आयकर कानून की धारा 80-सी (Section 80-C of the Income Tax Act) के तहत सिंगल प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसी पर भी 1.5 लाख रुपये तक प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है. इतना ही नहीं 1 अप्रैल, 2012 के बाद जारी सिंगल प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी की मेच्योरिटी (बोनस सहित) पर मिलने वाली राशि भी टैक्स फ्री होती है. जरूरी है कि आपका सालाना प्रीमियम आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड राशि का 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
इतना कटेगा टैक्स
अगर किसी मामले में सिंगल प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसी का सालाना प्रीमियम 10 फीसदी से ज्यादा है, तो उन्हें पॉलिसी की मेच्योरिटी राशि पर टैक्स चुकाना पड़ता है. संबंधित बीमा कंपनी आयकर की धारा 194-डीए के तहत उस पॉलिसी की मेच्योरिटी राशि पर 5 फीसदी की दर से टैक्स कटवा सकते है.
इन्हें नहीं मिलेगी छूट
इनकम टैक्स की धारा 80-सी के तहत जीवन बीमा पॉलिसी पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी. हालांकि, नए रिजीम में पॉलिसी की मेच्योरिटी पर मिलने वाली राशि आयकर की धारा 10(10-डी) के तहत टैक्स छूट का लाभ दिया जाएगा. अगर आपका 18 लाख रुपये का सम एश्योर्ड है और सालाना प्रीमियम 2 लाख रुपये जा रहा तो इस पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी.
जानें ये नियम भी
अगर किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी शून्य है, तो उसे जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर 80-सी के तहत टैक्स छूट मिलती है. भले ही उसने नए टैक्स रिजीम का चुनाव किया है. अगर आप सिंगल प्रीमियम बीमा पॉलिसी (Single Premium Insurance Policy) का प्रीमियम उसके सम एश्योर्ड से 10 फीसदी अधिक चुका रहे हैं, तो भी आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी.
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