अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है. खासकर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में घर खरीदना वाकई बड़ी बात है. यहां प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं. ऐसे में लोग होम लोन(Home Loan) का सहारा भी लेते हैं जिसमें बैंक आपके घर की पूरी राशि पे करता है और बदले में बैंक को आप हर महीने किश्त आदा करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि होम लोन लेने पर आपको इनकम टैक्स(Income Tax) में भी छूट मिलती है? और इससे आपको काफी आर्थिक फायदा हो सकता है.? 


जी हां...कई सेक्शन ऐसे हैं जो आपको टैक्स में छूट दिलाकर आपका फायदा करा सकते हैं. बशर्ते आपको उनके बारे में पूरी जानकारी होनी अनिवार्य है. अगर आप अब तक इन बातों से अनजान हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है. 


1. बचा सकते हैं 1.5 लाख तक का टैक्स


अगर आपको जानकारी हो तो आप होम लोन लेकर 1.5 लाख तक का इनकम टैक्स बचा सकते हैं. सेक्शन 80C आपको ये अधिकार देता है कि आप मूलधन(Principal amount) पर 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन हासिल कर सके. यही नहीं इसी सेक्शन में आप उन सब चीज़ों पर भी टैक्स में छूट क्लेम कर सकते हैं जो खर्चा आपने प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान किया हो. जैसे स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज.


2. EMI ब्याज़ भी मिल सकती है छूट


हर ईएमआई पर ब्याज़ भी चुकाना पड़ता है. लेकिन आप उस ब्याज़  में रियायत की मांग कर सकते हैं. ये अधिकार आपको सेक्शन 80EE देता है. लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि लोन 35 लाख से ज्यादा का न हो और प्रोपर्टी जो खरीदी गई है उसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा की न हो. 


3. ये सेक्शन भी देता है टैक्स छूट में फायदा


अगर आप 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2021 तक कोई भी प्रोपर्टी खरीदते हैं जिसकी कीमत 45 लाख से ज्यादा न हो तो आपको होम लोन की ब्याज़ पर छूट की मांग कर सकते हैं. Section 80EEA आपको ये अधिकार देता है कि आप ब्याज़ पर डेढ़ लाख तक के टैक्स छूट की डिमांड कर सके.


4. इस केस में भी बचा सकते हैं टैक्स


कई बार लोग कोई प्रोपर्टी ज्वाइंट होकर खरीदते हैं. वो पति पत्नी भी हो सकते हैं, भाई बहन या फिर कोई रिश्तेदार. इस परिस्थिति में आप टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं. सेक्शन 24B आपको ये सुविधा देता है.


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