नई दिल्लीः अगर आप सोच रहे रहे थे कि आरबीआई जाकर आप अपने पुराने नोट बदलवा लेंगे तो आपको बड़ा झटका देने वाली खबर आ गई है. भारतीय रिजर्व बैंक में पुराने नोट बदलवाने की सुविधा खत्म कर दी गई है. देश की आम जनता अब से आरबीआई में नोट नहीं बदल पाएगी. सिर्फ एनआरआई या देश से कुछ समय बाहर रहे लोग कुछ शर्तों के साथ आरबीआई में पुराने नोट जमा कर पाएंगे.


8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद पहले सरकार ने 4500 रुपये के पुराने नोटों को बैंकों में बदलवाने की सुविधा दी थी जिसे बाद में खत्म कर दिया गया था. कई लोग नोट बदलवाने के गोरखधंधे में लग गए थे जिसके चलते सरकार ने नोटों के बदलवाने पर रोक लगा दी थी. बैंकों में सिर्फ पुराने नोट जमा किए जा रहे थे जिसकी आखिरी तारीख 30 दिसंबर थी. नोटबंदी के 52 दिनों के बाद 30 दिसंबर तक बैंकों के पास भारी संख्या में पुराने नोट जमा हो चुके हैं. इसके बाद भी अगर किसी के पास 500-1000 के पुराने नोट हैं तो वो आरबीआई में 31 मार्च तक जाकर नोट जमा करा सकता है लेकिन उसे कारण बताना होगा कि पहले नोट क्यों नहीं जमा कराए.


पहले आरबीआई ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा था कि भारतीय नागरिक जो 9 नवम्बर से 30 दिसम्बर तक विदेश में थे, वे नोट बदलने की सुविधा का लाभ 31 मार्च 2017 तक उठा सकते हैं और एनआरआई जो इस अवधि के दौरान विदेश में थे, वे चलन से बाहर हुए अपने नोट 30 जून 2017 तक बदल सकते हैं. हालांकि अप्रवासी भारतीय को फेमा कानून के तहत ही पुराने नोट बदलने की छूट होगी. एनआरआई को इसके लिए पहचान पत्र के साथ ही इसका सबूत भी देना होगा कि वे ऊपर बताई गई अवधि के दौरान विदेश में थे और उन्होंने नोट बदलने की सुविधा का इस्तेमाल इससे पहले नहीं किया है.


आरबीआई ने नोट बदलने की सुविधा सिर्फ मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर में आरबीआई बैंक कार्यालयों में ही देने का ऐलान किया है. लेकिन जो भारतीय नागरिक नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहते हैं उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी.