कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए आप अपने एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) खाते से पैसा निकाल सकते हैं. इलाज के लिए एनपीएस के टियर-1 खाते से पैसा निकाला जा सकता है. टियर-1 खाते में कुछ अपवादों को छोड़ कर आपका निवेश 60 साल की उम्र तक लॉक रहता है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने एनपीएस में निवेश करने वालों को अपने खाते से पैसा निकालने की अनुमति दी है. हालांकि पैसा टियर-1 खाते में जमा रकम के 25 फीसदी तक ही निकल पाएगा. आइए देखते हैं के एनपीएस खाते से पैसे निकालने के लिए क्या नियम और शर्तें हैं.


किसके लिए निकाला जा सकता है पैसा


एनपीएस खाते से सब्सक्राइवर खुद, अपने पति या पत्नी (वैधानिक), बच्चे (वैधानिक रूप से गोद लिये बच्चे) और आश्रित माता-पिता के इलाज के लिए पैसा निकाल सकता है.


किन दस्तावेजों की होगी जरूरत


एनपीएस खाते से पैसे निकालने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. साथ ही आंशिक निकासी के लिए भरा हुआ रिक्वेस्ट फॉर्म चाहिए.


कितना पैसा निकाल सकते हैं


एनपीएस खाते से आप अपने कंट्रीब्यूशन का 25 फीसदी ही निकाल सकते हैं. अगर आपने टियर-1 खाते में अब तक 5 लाख रुपये जमा किए  हैं तो सवा लाख रुपये निकाल सकते हैं.


ऑनलाइन एनपीएस निकालने के लिए ये स्टेप फॉलो करें


1.पहले http:/ www.cra-nsdl.com/CRA/ पर जाएं. फिर एनपीएस अकाउंट में लॉग-इन करें. आपका यूजर आईडी आपका PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होगा. एनपीएस खाताधारक को यह  इश्यू किया जाता है.


2. एनपीएस अकाउंट में लॉग-इन करने के बाद विदड्रॉल ऑप्शन को सेलेक्ट करें. यह Transact online टैब में दिखेगा.


3. विदड्रॉल ऑप्शन में 'Partial withdrawal from tier-1 का ऑप्शन सेलेक्ट करें.


4. एक नया वेबपेज खुलेगा, जिसमें आपका PRAN होगा. अगर यह सही है तो सबमिट पर क्लिक कर दें. आपको सिस्टम जेनरेटेड फॉर्म और दूसरे सहायक डॉक्यूमेंट के साथ नोडल ऑफिस भेजना होगा ताकि इसकी प्रोसेसिंग हो सके.


5.एक नया टैब खुलेगा जिसमें PRAN,आपका नाम, जन्मतिथि और जितना पैसा निकाल सकते हैं उसका जिक्र होगा. याद रहे कि आप टियर-1 में जमा अपने पैसे का 25 फीसदी ही निकाल सकते हैं. आपको पैसे निकालने की वजह भी सेलेक्ट करनी होगी. इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा.


एक बार सिस्टम जेनरेटेड फॉर्म आ जाए तो इसे डाउनलोड कर लेंगे और इसे अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ नोडल ऑफिस भेज दें. एक बार नोडल दफ्तर की ओर से प्रोसेस किए जाने के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा.