YouTube Income: क्या 18 साल से कम उम्र के यूट्यूबर्स की कमाई पर भी लगता है टैक्स? जानें क्या है सरकारी नियम
YouTube आजकल कमाई का एक जरिया बन गया है, लेकिन यूट्यूबर्स को भी टैक्स भरना पड़ता है. 18 साल से कम उम्र के यूट्यूबर्स की कमाई पर टैक्स को लेकर भी कई नियम हैं.
YouTube अब महज एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि कमाई का जरिया भी बन गया है. इस प्लेटफॉर्म पर लोग तरह-तरह के कंटेंट बनाकर पैसे कमा रहे हैं. हालांकि, आय के बढ़ते अवसरों के साथ आयकर (आई-टी) अधिनियम 1961 के तहत इन पर टैक्स लगाए जाने के क्या नियम है आइए जानते हैं.
YouTube से होने वाली कमाई को व्यावसायिक आय के दायरे में रखा जाता है. अगर इस प्लेटफॉर्म से टोटल इनकम एक करोड़ से कम है, तो क्रिएटर बिना ऑडिट कराए रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकम एक करोड़ से अधिक है, तो नियम 6A के तहत ऑडिट कराना जरूरी होता है.
इन्हें कराना पड़ता है ऑडिट
YouTube पर जिनकी कमाई एक करोड़ से ज्यादा है, उन्हें सेक्शन 44AB के तहत कर ऑडिट कराना जरूरी होता है. यह काम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराना पड़ता है. ग्रॉस इनकम से सभी तरह deductions के बाद जो रकम बचती है उसे नेट टैक्सेबल इनकम कहते है.
अगर किसी की कर देयता 10,000 रुपये से अधिक है, तो उसे अग्रिम कर का भुगतान करना पड़ता है. एडवांस टैक्स पूरे साल में चार किश्तों में जमा होता है. 15 जून तक 15 फीसदी तक, 15 सितंबर तक 45 फीसदी, 15 दिसंबर तक 75 फीसदी और 15 मार्च तक 100 फीसदी तक टैक्स का भुगतान करना पड़ता है.
YouTube इनकम पर GST
भारत में YouTube से आय पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है. क्रिएटर्स को जीएसटी पंजीकरण के लिए अप्लाई करना होगा और चैनल पर विज्ञापन से हो रही कमाई पर लग रहे जीएसटी का हिसाब कर उसका रिटर्न समय-समय पर भरना होगा.
YouTube से कमाई करने वालों की उम्र अगर 18 साल से कम है, तो वे यूनिक टैक्स कंसिडरेशन के दायरे में आते हैं. यानी कि उनकी आय को माता-पिता की आय से क्लब न करते हुए उनकी इनकम पर अलग से टैक्स लगता है. कुल मिलाकर YouTube कमाई के एक नए जरिए के रूप में तेजी से फल-फूल रहा है इसलिए टैक्स को लेकर भी अपनी जिम्मेदारी को भली-भांति समझकर उसका पालन करना होगा.
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