YouTube Earning Tax: आज के समय में यूट्यूब चैनल चलाना आय का एक बड़ा सोर्स हो गया है. भारत में लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं. इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो हर महीने इस काम से लाखों रुपये कमाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस कमाई पर भी सरकार को टैक्स देना होता है. चलिए, आज जानते हैं कि अगर आप यूट्यूब से कमाई कर रहे हैं तो इस पर आपको कितना टैक्स देना होगा.
टैक्स के नियम
यूट्यूब से होने वाली कमाई पर टैक्स कितना लगेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे "अन्य स्रोतों से आय" या "व्यापार और पेशे से आय" में रखा गया है. अधिकतर मामलों में इसे व्यापार आय माना जाता है और इस पर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान लागू होते हैं.
1 करोड़ से कम की आय पर टैक्स
अगर कुल आय 1 करोड़ से कम है, तो करदाता को सामान्य टैक्स प्रक्रिया का पालन करना होता है. वित्तीय रिकॉर्ड रखना जरूरी है, लेकिन टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती.
1 करोड़ से अधिक की आय पर
लेकिन अगर आय 1 करोड़ से अधिक है, तो धारा 44AB के तहत टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है. ऐसे में चैनल मालिक को चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से ऑडिट कराना होता है. नेट टैक्सेबल इनकम व्यापार खर्च और डिप्रिशिएशन को घटाने के बाद की जाती है.
जीएसटी भी लगता है
यूट्यूब से विज्ञापन आय पर 18% जीएसटी (9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी) लागू होता है. इसके लिए यूट्यूब क्रिएटर्स को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
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