Telanagana News: मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में पूछताछ के लिए कांग्रेस पार्टी के चुनाव रणनीतिकार सुनील कानूनगोलू सोमवार को हैदराबाद पुलिस के सामने पेश हुए. साइबर क्राइम पुलिस के अधिकारियों ने सुनील से दो घंटे तक पूछताछ की. हालांकि पूछताछ के बाद उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया. उन्हें 8 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने पुलिस से इसे एक दिन के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया था.


पिछले हफ्ते, तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूछताछ के लिए साइबर क्राइम पुलिस द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली सुनील की याचिका को खारिज कर दिया था. अदालत ने उन्हें पुलिस के सामने पेश होने को कहा, लेकिन पुलिस को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का भी निर्देश दिया. साइबर क्राइम पुलिस ने उन्हें धारा 41 (ए) आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस दिया था, जिसमें उन्हें 30 दिसंबर को अपने स्पष्टीकरण के साथ पेश होने का निर्देश दिया था.नहालांकि, सुनील कानूनगोलू, जिन्हें तेलंगाना कांग्रेस ने राज्य में 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार रणनीति तैयार करने के लिए नियुक्त किया था, ने हाईकोर्ट में नोटिस को चुनौती दी.


हाईकोर्ट से की थी अपील


रणनीतिकार ने समन के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट से अपील की थी. जब वह 30 दिसंबर को पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ, पुलिस ने एक नया नोटिस जारी कर उसे 8 जनवरी को पूछताछ के लिए खुद को पेश करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद, सुनील ने पुलिस से इसे अगले दिन के लिए टालने का अनुरोध किया था. पुलिस ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था.


24 नवंबर को दर्ज किया गया था केस


नोटिस के अनुसार, एक आर. सम्राट की शिकायत पर 24 नवंबर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 469 और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस द्वारा माधापुर में कांग्रेस पार्टी के वार रूम पर छापा मारने और तीन लोगों को हिरासत में लेने के दो सप्ताह बाद पहला नोटिस जारी किया गया था. छापे के दौरान लैपटॉप, सीपीयू और मोबाइल फोन जब्त करने वाली पुलिस ने कहा कि आरोपी 'तेलंगाना गैलम' और 'अपन्ना हस्तम' के नाम से सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट कर रहे थे.


पुलिस ने 13 दिसंबर को मारा था छापा


पुलिस ने 13 दिसंबर को माइंडशेयर यूनाइटेड फाउंडेशन पर छापा मारा था और कानून के लिए काम करने वाले मेंडा श्री प्रताप, शशांक और त्रिशांक शर्मा को हिरासत में लिया था. पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद तीनों को छोड़ दिया. एक पुलिस अधिकारी ने अगले दिन कहा था कि सुनील को मुख्य अभियुक्त के रूप में शामिल किया जाएगा. पुलिस की इस कार्रवाई पर विपक्षी दल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया. पार्टी ने छापेमारी के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था.