Hyderabad: ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का फैसला, बंदलागुड़ा क्रिस्टल टाउनशिप में 200 इमारतें तोड़ी जाएंगी
Hyderabad Crystal Township: जीएचएमसी ने कहा कि 44 एकड़ का स्ट्रेचर स्वीकृत नहीं है, इस नई और जोखिम भरे परियोजना के संबंध में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इमारतों को ध्वस्त का आदेश दिया था.
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Hyderabad Crystal Township: ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) ने बंदलागुडा स्थित क्रिस्टल टाउनशिप में तोड़- फोड़ का अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि यह 44 एकड़ का स्ट्रेचर स्वीकृत नहीं है और इस क्षेत्र के निवासियों के संबंध में तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश हैं. नगर पालिका द्वारा लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं.
भारी पुलिस पर्यवेक्षण के तहत कई बुलडोजरों की मदद से क्रिस्टल टाउनशिप बंदलागुडा में नागरिक अधिकारी बड़े पैमाने पर अभियान चलाएंगे और कहा कि इस टाउनशिप में 200 इमारतों की पहचान की गई है और नोटिस जारी किए गए हैं और अभी तक उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. इसलिए, बड़े पैमाने पर विध्वंस अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है.
सरकारी विभाग बिक्री के समय चुप क्यों रहे
क्रिस्टल टाउनशिप में संपत्ति खरीदकर अपना घर बनाने वालों का कहना है कि अगर यह अवैध और गैर-अनुमोदित है, तो सरकारी विभाग बिक्री के समय चुप क्यों रहे और इन संपत्तियों की रजिस्ट्री कैसे हुई? निवासियों द्वारा पूछे जाने पर, नागरिक अधिकारियों ने कहा कि वे अदालत के आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर रहे हैं. विध्वंस के लिए टाउनशिप में भारी पुलिस तैनाती के बावजूद, क्रिस्टल टाउनशिप के निवासियों ने विरोध किया और जीएचएमसी कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाए.
बाधित करने पर मामले दर्ज किए जाएंगे
पीड़ितों ने प्राइड इंडिया द्वारा बेचे गए उद्यम पर नाराजगी व्यक्त की. कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि अस्वीकृत ले-आउट के संबंध में एलआरएस के तहत इस उपक्रम में जमीनों को नियमित करने के लिए आवेदन किया गया था. लेकिन अब 200 इमारतों को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा चिन्हित कर लिया गया है. तोड़फोड़ का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने नगर पालिका के विध्वंस को बाधित करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ सरकारी काम में हस्तक्षेप करने के आरोप में मामले दर्ज किए जाएंगे.
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