Hyderabad News: हैदराबाद (Hyderabad) में पालतू कुत्ते (Pet Dog) के भौंकने से डरे फूड डिलीवरी ब्वॉय ने इमारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पीड़ित की पहचान मोहम्मद रिजवान (23), के रूप में हुई. वह स्विगी में फूड डिलीवरी ब्वॉय है. बंजारा हिल्स में एक अपॉर्टमेंट में पार्सल देने गया था. पुलिस के मुताबिक डिलीवरी ब्वॉय लुंबिनी रॉक कैसल अपॉर्टमेंट की तीसरी मंजिल पर गया था. जब उसने एक फ्लैट का दरवाजा खटखटाया, तो एक जर्मन शेफर्ड भौंकता हुआ उसकी ओर लपका. इससे डरकर रिजवान तीसरी मंजिल से कूद गया और गंभीर रूप से घायल हो गया.
फ्लैट के मालिक शोभना ने एंबुलेंस बुलाई और उसे निजाम के आयुर्विज्ञान संस्थान (निम्स) में भर्ती कराया. शहर के यूसुफगुड़ा इलाके के श्रीराम नगर निवासी रिजवान की हालत गंभीर बताई जा रही है. रिजवान के भाई मोहम्मद खाजा ने गुरुवार रात बंजारा हिल्स पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की.
कुत्ता मालिकों के लिए क्या हैं नियम?
अगर कुत्ता मालिकों के नियमों की बात करें तो यह हर शहर की अथॉरिटी या नगर निगम के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं. जैसे हाल ही में नोएडा डवलमेंट अथॉरिटी ने पालतू कुत्तों को लेकर कई नियम तय किए हैं. नए नियमों के हिसाब से अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो जुर्माने के तौर पर मकान मालिक को दस हजार रुपए देने होंगे. साथ ही घायल के इलाज की पूरी जिम्मेदारी मालिक पर होगी. इसके अलावा अवारा कुत्तों को लेकर भी नियम बनाए गए हैं कि अब अवारा कुत्तों को कहीं भी खाना नहीं डाल सकेंगे. अब इस नई पॉलिसी के जरिए पालतू कुत्तों की ओर से किए जा रहे हमले की घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है. नोएडा में अब पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा और ऐसा ना होने पर जुर्माने का प्रावधान है.
ये भी पढ़ें-