(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Hyderabad News: हैदरबाद में इस स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स पर मिल सकती है 90 फिसदी तक की छूट, जानिए- क्या है शर्त
हैदराबाद में जीएचएमसी और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने वन टाइम स्कीम के तहत संपत्ति कर पर 90 फीसदी तक छूट देने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्ते भी रखी गई हैं.
Hyderabad News: हैदरबाद में प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल शहर में एकमुश्त योजना के जरिए संपत्ति कर पर 90 फीसदी तक छूट दी जा रही है. गौरतलब है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) के कमिश्नर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर ने एक 'वन टाइम स्कीम' (One Time Scheme) का प्रस्ताव दिया है.इस योजना के तहत संचित बकाया के लिए 90% की छूट की अनुमति दी जाएगी. लेकिन ऐसा तभी होगा जब करदाता वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एक बार में संचित बकाया पर 10% इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट क्लियर कर देता है.
इस वजह से लिया गया है फैसला
यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि जीएचएमसी कमिश्नर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर के लंबित बकाया 1994.24 करोड़ रुपये को लेकर चिंतित हैं.
सभी नगर निगमों को दिए गए हैं ये निर्देश
रविवार को नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सभी नगर निगमों (GHMC को छोड़कर) को 31 अक्टूबर तक सभी उपाय करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल हैं.पारदर्शी तरीके से रोज मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा।
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