(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Hyderabad News: आंध्र प्रदेश के MP और दो CRPF कर्मियों के खिलाफ हैदराबाद में FIR दर्ज, कॉन्स्टेबल से मारपीट करने का है आरोप
इंटेलिजेंस विंग के कॉन्स्टेबल के साथ मारपीट करने और बंधक बनाने के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने आंध्र प्रदेश के सांसद के. रघु राम कृष्ण राजू सहित चार के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
Hyderabad News: आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बागी सांसद के. रघु राम कृष्ण राजू, उनके दो सीआरपीएफ सिक्योरिटी कर्मी सहित दो अन्यों के खिलाफ हैदराबाद (Hyderabad) की साइबराबाद पुलिस ने एक पुलिसकर्मी के कथित अपहरण करने और हमले करने को लेकर मामला दर्ज किया है. गौरतलब है कि पीड़ित कॉन्स्टेबल 4 जुलाई को हैदराबाद में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात था. इसी दौरान उस पर कथित तौर पर हमला किया गया. वहीं इस घटनाक्रम के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने मंगलवार को दोनों आरोपी कर्मियों को निलंबित कर दिया.
पीड़ित कॉन्स्टेबल की शिकायत पर मामला दर्ज
बता दें कि आंध्र प्रदेश पुलिस की इंटेलिजेंस विंग के एक कांस्टेबल की शिकायत पर, सांसद, उनके बेटे भरत, उनके निजी सहायक और सीआरपीएफ के दो कर्मियों के खिलाफ अपहरण, मारपीट, गलत तरीके से बंधक बनाने और आपराधिक धमकी देने के लिए गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.
एफआईआर में दो CRPF कर्मियो का भी है नाम
सांसद के पर्सनल असिस्टेंट, सीआरपीएफ के सहायक उप-निरीक्षक के गंगा राम और कांस्टेबल नानवारे संदीप साधु का नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया है. वहीं साइबराबाद पुलिस द्वारा एफआईआर किए जाने के बाद, सीआरपीएफ के 221 बटालियन कमांडेंट महेश कुमार ने दोनों आरोपी कर्मियों को निलंबित कर दिया और उन्हें ग्रेटर नोएडा में बटालियन मुख्यालय की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया.
वीडियो क्लिप में कॉन्स्टेबल को बंधक बनाते दिख रहे हैं आरोपी
गौरतलब है कि एक वीडियो क्लिप भी सामने आया है जिसमें आरोपी सीआरपीएफ के जवान तीन अन्य लोगों के साथ एक शख्स को सड़क के किनारे से उठाकर कार में बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं. बता दें कि पुलिस ने एमपी और चार अन्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 365 (अपहरण), 332 (एक लोक सेवक को कर्तव्यों से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 384 (जबरन वसूली), 342 (गलत कारावास), 409 (आपराधिक उल्लंघन) के तहत लोक सेवक द्वारा ट्रस्ट) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है.
पीड़ित कॉन्स्टेबल ने MP और अन्यों पर क्या लगाए हैं आरोप
पीड़ित कॉन्स्टेबल फारूक बाशा ने आरोप लगाया कि जब वह अपने ऑफिशियल ड्यूटी पर थे उस दौरान उन पर हमला किया गया था. कॉन्स्टेबल ने आरोप लगाया कि उसे अवैध रूप से सांसद के घर में तीन घंटे तक बंद रखा गया था. इसके साथ ही कांस्टेबल ने पुलिस को बताया कि राजू समेत पांच लोगों ने उस पर हमला किया. उसने कहा कि वे उसे जबरन अपनी कार में ले गए, हालांकि उसने उन्हें बता भी दिया था कि वह इंटेलिजेंस विंग का कांस्टेबल है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसका पहचान पत्र और पर्स छीन लिया गया और सांसद और अन्य ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और लाठियों से हमला किया.
सांसज राजू ने आंध्र पुलिस के सिपाही के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
इधर राजू ने आंध्र पुलिस के सिपाही के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने कहा कि वे इसकी जांच कर रहे हैं.इस बीच, सांसद ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को पत्र लिखकर मांग की है कि उनके घर की रेकी करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सोमवार को छह लोगों ने उनके घर की रेकी की. सांसद ने कहा कि उन्होंने घटना के बारे में गाचीबोवली पुलिस थाने में शिकायत की थी और रेकी करने के कारणों की जांच की मांग भी की थी. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पूर्व में गाचीबोवली निरीक्षक से रेकी के बारे में शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.
सासंद ने पुलिस पर लगाए ये आरोप
सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि साइबराबाद पुलिस आयुक्त स्टीफन रवींद्र आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने अपने और अपने सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज होने पर हैरानी भी जताई. राजू ने कहा कि उन्हें लग रहा है है कि अज्ञात लोग उसे और उसके परिवार के सदस्यों को मारने आए थे. वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके अनुयायियों को आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया और प्रताड़ित किया क्योंकि वह भीमावरम जाने की योजना बना रहे थे. बता दें कि वाईएसआरसीपी नेताओं से कथित तौर पर जान को खतरा होने के बाद सांसद को 2020 में केंद्र द्वारा वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी.
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