Indore News: इंदौर की जिला अदालत ने छह वर्षीय बेटे की हत्या मामले में पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अभियोजन के एक अधिकारी ने बुधवार को जानकारी दी. अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह कुशवाह ने हत्या मामले में 30 वर्षीय शशिपाल मुंडे और 30 वर्षीय पत्नी ममता उर्फ पायल को भारतीय दंड विधान की धारा-- 302 (हत्या) और धारा 109 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोनों मुजरिमों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि तेजाजी नगर क्षेत्र में 14 मई 2023 की रात मुंडे ने तीसरी पत्नी पायल के उकसावे पर छह वर्षीय बेटे प्रतीक की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद उसने वीडियो बनाकर पायल को भेजा था. उन्होंने बताया कि मुंडे की पहली पत्नी और प्रतीक की मां की मौत करीब 10 साल पहले हो गई थी. पहली पत्नी की मौत के बाद पिता ने दूसरी शादी की. लेकिन उसने दूसरी पत्नी को छोड़ दिया. अधिकारी ने बताया कि मुंडे ने पायल के साथ तीसरी शादी की. तीसरी पत्नी को मुंडे की पहली पत्नी से जन्मा प्रतीक हमेशा खटकता था.
पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा
उन्होंने बताया कि पायल ने मायके में पुत्र को जन्म दिया था. लेकिन ससुराल नहीं लौट रही थी. अधिकारी के मुताबिक पायल ने घर लौटने की पति से शर्त रख दी. शर्त में प्रतीक को घर से भगाना हत्या करना शामिल था. अधिकारी ने बताया कि पुलिस को मुंडे के मोबाइल में चार मिनट 47 सेकंड का वीडियो भी मिला. वीडियो में पिता बेटे प्रतीक की गला घोंटकर हत्या करता नजर आ रहा है.
मुंडे और पायल की सजा का ऐलान 22 अक्टूबर को हुआ. सुनवाई के दौरान उनका बेटा अपनी मां के साथ जेल में था. अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि जिला प्रशासन अबोध बच्चे के रहने और शिक्षा-दीक्षा का उचित इंतजाम करे ताकि उसे दोनों मुजरिमों को 'दूषित मानसिकता की परछाई' से दूर रखकर जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके और समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके.
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