Kolkata Crime News: कोलकाता की एक अदालत ने पिछले साल अगस्त में अपनी छह साल की बेटी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में एक 42-वर्षीय शख्स को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं पॉक्सो अदालत के प्रभारी नरेंद्रनाथ दासगुप्ता ने बृहस्पतिवार को शहर के कैनाल ईस्ट रोड निवासी दोषी व्यक्ति पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.वहीं अदालत ने राज्य सरकार को लड़की को मुआवजे के रूप में तीन लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है.


मां की शिकायत के आधार पर पिता को किया गया गिरफ्तार


बता दें कि बेटी के साथ घिनौना काम करने वाले पिता के खिलाफ उसकी पत्नी ने  माणिकतला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को  गिरफ्तार किया था. शिकायत में कहा गया था कि जब  महिला काम के लिए बाहर जाती थी तो उसके पति ने अपनी बेटी का बार-बार यौन शोषण किया. 


ऐसे हुआ मामले का खुलासा


यह मामला तब सामने आया जब लड़की की मां एक दिन काम पर जाने लगी तो नाबालिग बेटी ने अपने पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया. कारण पूछने पर बच्ची ने अपनी मां की अनुपस्थिति में पिता द्वारा यौन-उत्पीड़न किये जाने की बात बताई. पुलिस के अनुसार, मेडिकल जांच में यौन दुर्व्यवहार की पुष्टि हुई थी. जिसके बाद  कपड़ा फैक्टरी में काम करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।


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