Kolkata News: कलकत्ता HC का निर्देश- 'ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल नहीं कर सकती ट्रैफिक पुलिस'
कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित नहीं कर सकती है. हाईकोर्ट के मुताबिक ये अधिकार सरकार के मोटर व्हीकल विभाग का है.
Kolkata News: कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को लेकर अहम निर्देश दिया है. दरअसल उच्च न्यायलय ने अपने निर्देश में कहा है कि बाइक चलाने के दौरान अगर चालक ने हेलमेट (Helmet) नहीं लगाया है या वह तय स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चला रहा है तो भी ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल नहीं कर सकते हैं. हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा करने का अधिकार सिर्फ सरकार के मोटर व्हीकल विभाग (Motor Vehicle Department) को है. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि ट्रैफिक पुलिस के दायरे में सिर्फ लाइसेंस जब्त करना आता है.
याचिकाकर्ता के पति का ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस ने कर दिया था निलंबित
दरअसल हाईकोर्ट ने ये फैसला पियासा भट्टाचार्य नाम की एक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया. जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने उक्त निर्देश जारी किया है. बता दें कि याचिकाकर्ता महिला बीते मई महीने में अपने पति के साथ कार से कोलकाता के साउथ सिटी माल से अलीपुर गई थी. लेकिन इस दौरान लेक गार्ड के पास ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें तय स्पीड से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने पर रोका और उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया था. इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक ने कार्रवाई करते हुए उनका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दिया ये निर्देश
वहीं ड्राइविंग लाइसेंस रदद् किए जाने से परेशान पियासा ने ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि ड्राइविंग लाइसेंस मोटर व्हीकल विभाग द्वारा जारी किया जाता है इस कारण इसे रद्द या निलंबित करने का अधिकार भी विभाग का ही है. ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने या निलंबित करने की सिफारिश मोटर व्हीकल विभाग से कर सकती है. जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्देश दिया कि ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने या निलंबित करने का अधिकार नहीं है.
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