Kolkata Crime News: कोलकाता पुलिस ने 17 महीने पहले एक महिला की रहस्मय परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में उसके पति को गिरफ्तार किया है. गौरतलब है कि 25 साल की रशिका जैन की अलीपुर स्थित अपनी ससुराल के घर की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी. इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने राशिका की मौत के 17 महीने बाद उसके पति कुशल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. आरोपी को गुरुवार को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया था.
राशिका की मौत 16 फरवरी 2021 को हुई थी
राशिका की मौत 16 फरवरी 2021 को हुई थी. इसके बाद उसके परिवार वालों और दोस्तों ने राशिका को न्याय दिलाने के लिए जस्टिस फॉर रशिका ग्रुप का गठन किया था. इस कारण राशिका की मौत काफी सुर्खियों में छाई रही थी.
मृतका के पति की अग्रिम बेल को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था खारिज
बता दें कि मृतका के पति कुशल अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था. इसी के बाद कोलकाता पुलिस के स्पेशल सीपी दमयंती सेन के अंडर एक विशेष जांच दल (SIT) ने उसकी गिरफ्तारी की. गौरतलब है कि पिछले महीने हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी का गठन किया गया था.अदालत ने एसआईटी को 12 अगस्त को मामले की प्रोग्रेस और डेवलेपमेंट का संकेत देते हुए अपनी स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.
शादी के कुछ दिनों बाद ही पति-पत्नी के रिश्ते में घुल गई थी कड़वाहट
पुलिस सूत्रों के मुताबिक रशिका के परिवार वालों का कहना कि राशिका और कुशल की शादी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में हुई थी. इसके बाद दोनों हनीमून के लिए दुबई और ओमान के लिए करीब छह दिनों के लिए रवाना हुए थे. भारत लौटने पर, अग्रवाल परिवार ने 23 फरवरी, 2020 को पुरुलिया में अपने पुश्तैनी घर में शादी के बाद समारोह का आयोजन किया था. हालांकि, जल्द ही रिश्तों में कड़वाहट भी आ गई थी. रशिका के पिता महेंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि कई बार उनकी बेटी ने उनसे पति शारीरिक और मानसिक तौर प्रताड़ित करने की शिकायतक की थी और उसके कथित दुर्व्यवहार के बारे में भी बताया था.
मृतका के पिता ने उसके पति के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत
16 फरवरी, 2021 को महेंद्र जैन को उनकी बेटी राशिका की सास का फोन आया था. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी छत से गिर गई है और उसे वुडलैंड्स अस्पताल ले जाया गया है. राशिका की उसी दिन मौत हो गई थी. इसके एक दिन बाद महेंद्र ने राशिका के पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी मामला आईपीसी की धारा 498ए, 306 और 34 के तहत दर्ज किया गया. उन्होंने 25 फरवरी, 2021 को एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था. जांच के दौरान, आईपीसी की धारा 406 और 304 बी जोड़ी गई थी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कुशल की गिरफ्तारी पर राशिका के पिता ने कहा कि, अब हमें उम्मीद है कि हमारी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा. उन्होंने कहा कि गलत करने वालों को परिणाम भी भुगतने होंगे.
ये भी पढ़ें