Prophet Controversy: कोलकाता पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में नोटिस जारी किया है. उन्हें बयान दर्ज करने के लिए 20 जून को शहर के नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए बुलाया गया है. यह नोटिस दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 41 के तहत जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी भी संज्ञेय अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, या या जिनके खिलाफ शिकायत की गई है.
नूपुर शर्मा के खिलाफ पूर्वी मेदनीपुर में दर्ज की गई है FIR
कोलकाता पुलिस ने एक बयान में कहा, "नूपुर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए, 295ए, 298 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है." बता दें कि यह नोटिस पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद भारत के कुछ हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है. गौरतलब है कि बीजेपी की निष्कासित प्रवक्ता के खिलाफ पूर्वी मेदनीपुर में रविवार को एफआईआर भी दर्ज की गई थी.
नूपुर शर्मा के बयान के खिलाफ बंगाल में तीन दिनों से हो रहे प्रदर्शन
बता दें कि नूपुर शर्मा के बयान को लेकर पिछले तीन दिनों से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के उलबेड़िया और पांचला, नदिया, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना में पथराव और हिंसा भड़क उठी थी. इसे लेकर बंगाल का माहौल काफी गर्मा गया है, दरअसल बंगाल के विभिन्न जिलों में नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी से गुस्साए प्रदर्शनकारी गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं.
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