Ex Top Cop Sanjay Pandey News: राजधानी की एक निचली अदालत ने कथित तौर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के कर्मचारियों की अवैध फोन टैपिंग और जासूसी करने से संबंधित एक धनशोधन मामले में बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडेय की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने आरोपी पांडेय और प्रवर्तन निर्देशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. अदालत अब बृहस्पतिवार को अपना आदेश सुनाएगी.
ईडी ने जमानत याचिका के विरोध में क्या कहा?
आज सुनवाई के दौरान ईडी ने पांडेय की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि इस मामले में जांच अब भी जारी है और यदि राहत दी जाती है तो आरोपी जांच को प्रभावित कर सकते हैं और साक्ष्य से छेड़छाड़ भी. पांडेय को गत 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने इससे पहले इस मामले में 14 जुलाई को एनएसई की पूर्व महानिदेशक चित्रा रामकृष्णा को गिरफ्तार किया था.
कोर्ट ने भेजा था न्यायिक हिरासत में
ईडी ने पूछताछ के लिए हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद पांडेय को अदालत के समक्ष मंगलवार को पेश किया था और कहा था कि उसे अब आरोपी से पूछताछ के लिए हिरासत की आवश्यकता नहीं है. इसके बाद अदालत ने पांडेय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.