Mumbai News: मुंबई में पुलिस कॉन्स्टेबल को बदतमीजी करना पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई 19 महीनों की सजा
मुंबई में एक पुलिस कॉन्स्टेबल से दुर्व्यवहार करने पर एक मजदूर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को 1 साल सात महीने की सजा सुनाई है.
Mumbai News: मुंबई में एक पुलिस कॉन्स्टेबल से दुर्व्यहार करना एक मजदूर को भारी पड़ा. दरअसल मामले में कोर्ट ने आरोपी मजदूर को दोषी करार देते हुए एक साल सात महीने की सजा सुनाई है. बता दे कि 27 वर्षीय आरोपी रामेश्वर राठौड़ ने सीएसएमटी (CSMT) प्लेटफॉर्म पर पुलिस कांस्टेबल के साथ दुर्व्यवहार किया था. उसे प्लेटफॉर्म छोड़ने के लिए कहा गया था लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और पुलिस को ही गाली बकने लगा. उसने कहा कि, “"क्या यह मंच तुम्हारे बाप का है ... मैं जबतक चाहूं यहां सोउंगा... जो करना चाहते हो करो.”
कॉन्स्टेबल समेत पांच गवाहों ने दी थी गवाही
कॉन्स्टेबल समेत पांच गवाहों ने मामले में गवाही दी थी. वहीं अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के सबूत, भले ही वे पुलिस थे, पर उन पर भरोसा किया जा सकता है. बता दें कि आरोपी को नवंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने उसे पहले ही जेल में बिताए समय की सजा सुनाई. जज आर के क्षीरसागर ने कहा, "अभियोजन पक्ष के गवाहों के सबूत स्वैच्छिक और विश्वसनीय प्रतीत होते हैं. आरोपी और पुलिस गवाहों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है इसलिए, झूठे आरोप की कोई संभावना नहीं है. अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि आरोपी ने आपराधिक बल का इस्तेमाल किया.“
इन धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया आरोपी
आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने, आपराधिक धमकी और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित दोषी पाया गया था.
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