Mumbai News: हाईराइज बिल्डिंग्स में आग की घटनाओं और इमरजेंसी के दौरान निकासी प्रक्रिया को तेज करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी के मुताबि राज्य में 70 मीटर के बराबर या उससे अधिक ऊंचे सभी गगनचुंबी इमारतों में सुरक्षा के लिहाज से फायर इवेक्यूएशन लिफ्ट (FEL) होनी अनिवार्य है.
मुंबई में महज 13 हाईराइज इमरातें FEL से लैस
इसी के साथ बता दें कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी, मुंबई में 368 गगनचुंबी इमारतों में से केवल 13 हाईराइज बिल्डिंग्स FEL से लैस हैं. वहीं अब सभी अपकमिंग हाईराइज इमारतों के लिए आग निकासी लिफ्टों (FEL) को स्थापित करना अनिवार्य हो गया है.
FEL लिफ्ट्स की क्या है खासियत?
गौरतलब है कि एफईएल एक खास तरह की लिफ्ट होती है जो इमारत के एक अलग गलियारे में लगाया जाती है. इन लिफ्टों को अग्नि प्रतिरोध उपकरणों के साथ बनाया गया है और दरवाजों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे कम से कम दो घंटे तक प्रतिरोध कर सकें.
अगर मुंबई और ठाणे की बात करें तो 2022 में यहां कुल 21 इमारतों में एफईएल स्थापित की गई थी. वहीं मुंबई फायर ब्रिगेड के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) हेमंत परब ने कहा कि संख्या कम है क्योंकि परियोजना को पूरा होने में समय लगता है.
अपकमिंग बिल्डिंगों में FEL लगवाना किया गया है अनिवार्य
परब ने कहा,“लिफ्टों को प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ही इंस्टॉल किया जाता है और ऑपरेशनल स्टेज में होने के बाद ही सर्टिफाई किया जाता है. निर्माण कार्य में समय लगता है और बीच में 2 साल का लंबा लॉकडाउन था. लेकिन हमने एक अनिवार्य प्रावधान किया है कि अब सभी आने वाले भवनों में इन विशेष लिफ्टों को स्थापित करना होगा अन्यथा, उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं दिया जाएगा. ”
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