Mumbai News: शिंदे कैबिनेट ने पलटा MVA सरकार का फैसला, पुराने वार्ड ढांचे के अनुसार होगा BMC चुनाव
Mumbai News: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती एमवीए सरकार ने पिछले साल बीएमसी वार्ड की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 कर दी थी. हालांकि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में शिंदे ने इसे पलट दिया.
![Mumbai News: शिंदे कैबिनेट ने पलटा MVA सरकार का फैसला, पुराने वार्ड ढांचे के अनुसार होगा BMC चुनाव Mumbai: Number of BMC wards come down to 227 Mumbai News: शिंदे कैबिनेट ने पलटा MVA सरकार का फैसला, पुराने वार्ड ढांचे के अनुसार होगा BMC चुनाव](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/08/04/40569d0243b16b5849bc806f1b5378bc1659625451_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Mumbai News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट ने मुंबई में वार्ड की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 करने के पिछली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के फैसले को बुधवार को पलट दिया. यह जानकारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई. इसमें कहा गया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का आगामी चुनाव 2017 के पुराने वार्ड ढांचे के अनुसार होगा.
ठाकरे सरकार ने 227 से बढ़ाकर 236 कर दी थी बीएमसी वार्ड की संख्या
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती एमवीए सरकार ने पिछले साल बीएमसी वार्ड की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 कर दी थी. हालांकि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में शिंदे ने इसे पलट दिया. इस तरह बीएमसी में पहले की तरह 227 वार्ड होंगे.
कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनकी पार्टी और मुंबई के लोगों की बड़ी जीत है. पूर्व सांसद ने ट्वीट किया, ‘‘महाराष्ट्र सरकार ने शिवसेना द्वारा किए गए अलोकतांत्रिक वार्ड-वार परिसीमन को रद्द कर दिया है. यह एमवीए के गठबंधन धर्म के साथ-साथ आम मुंबईकरों का भी अपमान था.’’ पिछले महीने उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे को पत्र लिखकर नयी वार्ड व्यवस्था को खत्म करने की मांग की थी.
नगर निकायों में सीट की न्यूनतम संख्या 65 होगी
इस बीच, मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान में यह भी कहा गया कि राज्य के अन्य 26 नगर निकायों में पार्षदों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में संशोधित की जाएगी. इसने कहा कि तीन लाख से छह लाख की आबादी वाले नगर निकायों में सीट की न्यूनतम संख्या 65 होगी और अधिकतम संख्या 85 होगी. कैबिनेट में वर्तमान में केवल शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं.
जिला परिषदों में न्यूनतम 50 और अधिकतम 75 सीट होंगी
आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि कैबिनेट ने बुधवार को महाराष्ट्र जिला परिषद अधिनियम, 1961 में संशोधन करने का भी फैसला किया. इसमें कहा गया है कि संशोधन के अनुसार, जिला परिषदों में न्यूनतम 50 और अधिकतम 75 सीट होंगी. वर्तमान में, जिला परिषद में 55 से 85 सीट हो सकती हैं. विज्ञप्ति में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में घटती आबादी को देखते हुए यह फैसला किया गया है.
यह भी पढ़ें-
26/11 Attack: घर की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंची अहम गवाह, मुआवजे के तौर पर मिल चुके हैं 13.26 लाख
Mumbai Auto-Taxi Fare: मुंबई में CNG महंगी होने के बाद अब ऑटो-टैक्सी यूनियन ने की किराए में बढ़ोतरी की मांग, जानें- कितना चाहते हैं इजाफा?
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)