Mumbai News: मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने ड्रग मामले के एक आरोपी को एक साल से ज्यादा समय तक विदेश यात्रा करने और रहने की अनुमति दी है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 23 वर्षीय ड्रग आरोपी अमेरिका जाकर मास्टर डिग्री लेना चाहता है और ये एक  "अच्छे कारण" के लिए है " इसलिए उसे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है. गौरतलब है कि जमानत पर छूटे आरोपी ने कहा था कि वह एमबीए करना चाहता है.


इससे पहले भी अदालत ने आरोपी नित्यम भिमानी को अन्य कारणों से यात्रा करने की अनुमति दी थी. उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश वी जी रघुवंशी ने कहा, "इस आवेदन से पहले, आवेदक ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दो आवेदन दायर किए और उन्हें अनुमति दी गई ... इसके बाद, उन्होंने फिर से जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा कर दिया. आवेदक हायर स्टडी करने के लिए अनुमति मांग रहा है, जोकि अच्छे कारण के लिए है."


विदेश से लौटने के बाद आरोपी को अपना पासपोर्ट सौंपना होगा


जज ने कहा कि भीमानी को 1 अगस्त, 2022 और 31 सितंबर, 2023 के बीच हायर स्टडी करने के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई है. आरोपी को अपनी विस्तृत यात्रा कार्यक्रम और कॉन्टेक्ट नंबर पुलिस को देने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, "आरोपी अपनी यात्रा और विदेश में रहने के दौरान किसी भी तरह से नारकोटिक्स ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थ की अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी आरोपी से नहीं मिल सकता है."न्यायाधीश ने आगे कहा कि लौटने के बाद आरोपी को अपना पासपोर्ट सौंपना है.


अभियोजन पक्ष ने याचिका का किया था विरोध


हालांकि अभियोजन पक्ष ने याचिका का कड़ा विरोध किया था और कहा था कि आरोपी को जून 2016 में इम्पोर्टेड कैनबिस प्लांट प्रॉडक्ट्स के ऑनलाइन क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था.अभियोजन पक्ष ने आगे प्रस्तुत किया, हालांकि बरामद की गई मात्रा कम थी, पिछले शिपमेंट के माध्यम से पूर्व मात्रा वाणिज्यिक सीमा से अधिक थी. इसने कहा कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और मास्टरमाइंड को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.अभियोजन पक्ष ने कहा कि अगर इतने लंबे समय के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई तो आरोपी जांच के लिए उपलब्ध नहीं होगा और इससे जांच प्रक्रिया में गंभीर बाधा आएगी.


आरोपी ने कोर्ट में क्या कहा?


हालांकि, आरोपी ने कहा कि मुकदमे में लंबा समय लगेगा और वह अपने करियर के साथ समझौता नहीं कर सकता है. उसने कहा कि वह अपनी बीबीए और बीएलएस डिग्री (बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ लिबरल स्टडीज) पूरी कर चुका है. आरोपी ने कहा कि वह एक होनहार छात्र है और उसने विभिन्न परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में सर्टिफिकेट हासिल किए हैं. उसने कहा कि जमानत पर रिहा होने के बाद उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है.आरोपी ने अदालत को भरोसा दिया कि वह किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होगा और फरार नहीं होगा.


बता दें कि कूरियर सेल, एपीएससी द्वारा गिरफ्तारी के दो महीने बाद, आरोपी को 3 अगस्त, 2019 को जमानत दी गई थी. अदालत ने तब भी उसकी उम्र और एजुकेशन बैकग्राउंड और किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त की कमी पर विचार किया था.


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