Mumbai-London Flight: 'मैंने भी नियम पढ़ा है, 25 हजार नहीं केवल 250 रुपये दूंगा', फ्लाइट में सिगरेट पीने वाला जमानत राशि पर अड़ा
Mumbai-London Flight: 10 मार्च को ‘एयर इंडिया' के विमान के शौचालय में सिगरेट पीने वाले आरोपी को अदालत ने फिर से जेल में दाल दिया है. रत्नाकर द्विवेदी जमानत राशि भरने में आनाकानी कर रहा था.
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Mumbai-London Flight Unruly Passenger: ‘एयर इंडिया' की 10 मार्च की लंदन-मुंबई उड़ान के शौचालय में कथित रूप से धूम्रपान करने और अभद्र व्यवहार करने के मामले में रत्नाकर द्विवेदी को जमानत मिलने के बाद फिर से जेल भेज दिया गया है. सोमवार को जमानत देते समय उसे 25000 रुपये की जमानत राशि भरने का आदेश था. लेकिन वो केवल 250 रुपये की जमानत राशि का भुगतान करने पर अड़ा रहा. उसने अदालत से कहा कि वह अदालत की बताई 25,000 रुपये की राशि नहीं देगा और इसके लिए जेल जाने को भी तैयार है.
क्यों नहीं दे रहा जमानत राशि ?
रत्नाकर द्विवेदी को जमानत राशि जमा करने के बाद सोमवार को सहार पुलिस थाने से रिहा कर दिया जाता. लेकिन आरोपी ने अदालत से कहा कि उसने ऑनलाइन देखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत 250 रुपये का जुर्माना है इसलिए वो अदालत की बताई 25000 की जमानत राशि नहीं भरेगा. वह 250 रुपये जमानत राशि देने को तैयार है. इसके बाद अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोमवार को उसे जेल भेज दिया.
इन धाराओं में जेल में बंद है
लंदन से मुंबई की 10 मार्च की फ्लाइट में आरोपी रत्नाकर द्विवेदी के पास से एक लाइटर और ई-सिगरेट बरामद किए गए है. ‘एअर इंडिया’ ने कहा कि बार-बार आगाह किए जाने के बावजूद रत्नाकर ने अनियंत्रित व आक्रामक व्यवहार किया. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 336 (जो कोई भी इतनी उतावलेपन या लापरवाही से कोई भी कार्य करता है जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो) और विमान अधिनियम 1937, 22 (एक पायलट-इन-कमांड द्वारा दिए गए वैध निर्देश का पालन करने से इनकार), 23 (हमला और अन्य कार्य से सुरक्षा को खतरे में डालना या व्यवस्था और अनुशासन को खतरे में डालना) और 25 (धूम्रपान के लिए) के तहत उस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.
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