मुंबई: मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने 21 वर्षीय एक महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोप है कि महिला ने छह अन्य लोगों के साथ मिलकर पिछले साल अपने कुर्ला स्थित घर पर अपने पति की हत्या की थी और शव को भी छिपाया था. आरोपी सरस्वती सांगले ने अपनी बेटी के बीमार होने के आधार पर जमानत मांगी थी. हालांकि, अदालत ने नोट किया कि मेडिकल रिपोर्ट पर 6 जनवरी की तारीख थी, और पहले की जमानत याचिका 10 जनवरी को खारिज कर दी गई थी.


कोर्ट ने क्या कहा?


कोर्ट ने कहा कि, “इससे पता चलता है कि जब आदेश पारित किया गया था, तो आवेदक के पास उक्त प्रमाण पत्र था, लेकिन इसे जानबूझकर उसी अदालत के समक्ष दूसरी जमानत याचिका के लिए आधार बनाने के लिए दायर नहीं किया गया था. इसके अलावा, शिकायतकर्ता (बच्चे की आंटी) के वकील ने कहा कि वह मृतक की बेटी की कस्टडी लेने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए तैयार है. मैं आवेदक को जमानत देने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं देखता. ”


महिला ने अपने परिवार के साथ मिलकर की थी पति की हत्या


आरोप है कि मृतक दीपक सांगले ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था जिससे नाराज महिला ने 14 जून, 2021 को अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसकी हत्या कर दी और शव को घर के अंदर दफन कर दिया. पीड़िता की बहन ने पुलिस को बताया था कि वह आखिरी बार 6 जून, 2021 को अपनी मां के जन्मदिन पर अपने भाई से मिली थी. महिला ने आरोप लगाया कि जब उसकी मां और बहन 17 जून, 2021 को दीपक के घर गई, तो उसकी पत्नी सरस्वती ने दावा किया कि वह कुछ दिन पहले घर छोड़कर चला गया था और उसका फोन भी नॉट रिचेबल था. वही जब पीड़ित परिवार ने दीपक की गुमशुदगी दर्ज करानी चाही तो सरस्वती ने उन्हें कुछ दिन इंतजार करने को कहा.


मृतक दीपक की बहन ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत


मृतक दीपक के परिवार ने आरोप लगाया गया कि सरस्वती और उसके भाई ने उसकी कोई तलाश नहीं की, और उनके चेहरों पर कोई चिंता या फिक्र भी नजर नहीं आ रही थी. कुछ गड़बड़ लगने पर दीपक की बहन 21 जून 2021 को वीबी नगर थाने गई और शिकायत दर्ज कराई. बाद में पुलिस ने सरस्वती, उसकी बहन, दो भाइयों और तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने दीपक को नींद की गोलियां देकर उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने शव को बाहर निकाला, और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि पीड़िता की मौत चाकू लगने से हुई थी.


पति की हत्या के दौरान पत्नी दे रही थी पहरा


सरस्वती की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि पुलिस को उस कमरे के फर्श और दीवारों पर खून के धब्बे मिले हैं जहां दीपक सरस्वती के साथ रहता था.  आरोप था कि जब अन्य आरोपी हत्या कर रहे थे तो सरस्वती पहरा दे रही थी.


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