Mumbai Woman Dowry Harassment: नवी मुंबई पुलिस ने दहेज के लिए 37 वर्षीय एक गृहिणी को कथित रूप से प्रताड़ित करने के लिए पति और उसकी मां सहित एक परिवार के नौ सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है, पुलिस ने सोमवार इस बात की जानकारी दी.
कामोठे थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 315 (बच्चे को जिंदा पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मौत का कारण बनने के इरादे से किया गया कृत्य) और 498-ए (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.
पैसे की मांग पूरा नहीं करने पर गर्भपात के लिए किया मजबूर
प्राथमिकी में कहा गया है कि पीड़िता को उसके पति के परिवार के सदस्यों द्वारा कर्नाटक ले जाकर दो बार गर्भपात के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वह पैसे की उनकी लगातार मांगों को पूरा नहीं कर सकी. शिकायतकर्ता की शादी को सात साल हो चुके हैं और वह कल्याण शहर में अपनी ससुराल में रह रही थी. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों द्वारा पीड़िता को अक्सर पीटा जाता था.
हाल ही में हुए थे एक और ऐसे मामले
मुंबई में ऐसा ही एक मामला पिछले महिने भी हुआ था जहां मायके से दहेज लाने के लिए पति व ससुर ने एक महिला को प्रताड़ित किया जिसमें जहर खाने से उसकी मौत हो गई थी. मुंबई पुलिस ने महिला के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस के मुताबिक, महिला अपने पति अभिषेक चावला और अपने ससुराल वालों के साथ मुंबई के बांद्रा इलाके में रहती थी. अभिषेक और उनके पिता चंद्रभान चावला मिलकर कबाड़ का कारोबार करते थे. महिला के रिश्तेदार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर निर्मल नगर पुलिस ने अभिषेक और उसके पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
ये भी पढ़ें: स्कूटर से शुरू किया सफर, एयरलाइन से सिनेमा तक आजमाया हाथ, फिर सहारा चीफ सुब्रत रॉय पर ऐसे चला कानून का डंडा