Mumbai News: पनवेल प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स में 10 फीसदी छूट की समय सीमा बढ़ाई, जानिए अब क्या है डेडलाइन
पनवेल प्रशासन ने संपत्तिकर धारकों के लिए टैक्स में 10 फीसदी छूट की समयसीमा 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है. डेडलाइन निकल जाने के बाद छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा.
Navi Mumbai News: पनवेल प्रशासन ने संपत्ति कर (Property Tax) में 10 फीसदी की छूट की समयसीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है. दरअसल प्रशासन ने तलोजा इंस्ट्रियल एरिया, कलंबोली स्टील बाजार, ग्राम पंचायत सीमा के तमाम संपत्तिधारकों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 10 फीसदी छूट की समयसीमा को 31 जुलाई तक बढ़ाया है. महानगरपालिका के आयुक्त गणेश देशमुख ने अपील भी की है कि सभी संपत्तिधारक अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान तय समय में कर दें.
डेडलाइन निकल जाने के बाद नहीं मिलेगा छूट का लाभ
इसी के साथ प्रभाग समिति व मुख्यालय के प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसों को 30 जुलाई, शनिवार और 31 जुलाई, रविवार को भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं. वहीं महानगरपालिका प्रशासन द्वारा ये भी साफ कर दिया गया है कि दी गई समय सीमा के बाद प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 फीसदी छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा.
प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ऑनलाइन भी किया जा सकता है
गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान करने की भी व्यवस्था की गई है. इसके लिए महानगरपालिका प्रशासन ने PMC TAX ऐप लॉन्च किया है. प्रशासन की वेबसाइट पर संपत्ति कर का ऑनलाइन मोड में भुगतान करने संबंधित सभी सुविधा उपलब्ध है. इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी कोई भी अन्य जानकारी क लिए टोल फ्री नंबर 1800-5320-340 पर भी संपर्क किया जा सकता है.
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