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Mumbai News: आरे कॉलोनी में पेड़ काटने के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी
Tree Cutting in Aarey Colony: इस महीने की शुरूआत में, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने आरे कॉलोनी में मेट्रो 3 कार शेड के निर्माण पर रोक हटा दी थी.
![Mumbai News: आरे कॉलोनी में पेड़ काटने के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी Supreme Court to hear plea on tree cutting in Aarey Colony on friday Mumbai News: आरे कॉलोनी में पेड़ काटने के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/07/01/accb6cc8ab30244160692115556453f0_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Tree Cutting in Aarey Colony: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के लिए पेड़ काटने के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया. वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत ने प्रस्तुत किया कि स्थगन आदेश के बावजूद रात भर पेड़ों की कटाई जारी है, जो पहले जारी किया गया था. पीठ ने मामले को उठाने पर सहमति जताई.
मामले में संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सुनवाई पर जताई सहमति
शंकरनारायणन ने प्रस्तुत किया कि उनके पास तस्वीरें हैं और मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने कहा कि इस मामले की सुनवाई इस पीठ द्वारा की जाएगी. शुक्रवार को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए, वकील ने कहा कि इस बात की संभावना है कि सप्ताहांत में जेसीबी का संचालन किया जा सकता है और इस बात पर जोर दिया कि मामले की तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए. मामले में संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई.
शिंदे सरकार ने हटा दी थी मेट्रो कार शेड के निर्माण पर लगी रोक
इस महीने की शुरूआत में, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने आरे कॉलोनी में मेट्रो 3 कार शेड के निर्माण पर रोक हटा दी थी. इस निर्णय ने ग्रीन लंग में मेट्रो कार शेड के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे 29 नवंबर, 2019 को रोक दिया गया था. 28 नवंबर, 2019 को कार्यभार संभालने के बमुश्किल 24 घंटे बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा ने कार्य को रोक दिया गया था, और बाद में उन्होंने आरे कॉलोनी में लगभग 800 एकड़ भूमि को 'जंगल' घोषित किया और कार-शेड को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई. 2019 में, शीर्ष अदालत ने एक कानून के छात्र द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र याचिका पर संज्ञान लिया था, जिसमें अदालत से कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था.
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटने से अधिकारियों को रोक दिया और कहा कि आगे कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा.
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