Thane News: सौतेले पिता को कोर्ट ने ठहराया बेटी का रेप करने का दोषी, उम्रकैद की सजा के साथ लगाया जुर्माना
ठाणे में सेशन कोर्ट ने एक सौतेले पिता को बेटी का रेप करने का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पिता पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
Thane News: ठाणे सेशन कोर्ट (Thane Session Court) ने एक सौतेले पिता और घोडबंदर रोड पर एक निर्माण स्थल के सुपरवाइजर को पीड़िता का यौन उत्पीड़न (Sexually Assault) करने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि पीडिता के साथ जब उसके सौतेले पिता सहित एक अन्य आरोपी ने घिनौनी हरकत की थी उस समय वह नाबालिग थी उसकी उम्र 16 वर्ष की थी.
सौतेले पिता को उम्रकैद की सजा और जुर्माना
बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश वीवी वीरकर ने राजमिस्त्री के रूप में काम करने वाले सौतेले पिता (45) को पोक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं अभियोजक ने कहा कि न्यायाधीश ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
एक अन्य दोषी को कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई
वहीं अन्य आरोपी जिसकी उम्र 27 वर्ष है उसे भी कोर्ट ने पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने का दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि 2016 से 2018 के बीच दोनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ जब वह घर पर अकेली थी तब उसका रेप किया था.
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