Ganesh Chaturthi 2022: नागपुर नगर निगम ने सभी गणेश मंडलों की फीस माफ की, पंडालों की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी जल्द
नागपुर नगर निगम ने गणेश पंडालों को राहत देते हुए सभी फीस माफ कर दी है. हालांकि मंडलों को सभी भी विभिन्न सरकारी विभागों की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया हैं.
Nagpur News: नागपुर में गणपति मंडलों के लिए राहत की खबर है. दरअसल इस साल नागपुर नगर निगम (NMC) ने मंडलों के सभी शुल्क माफ कर दिए हैं. इस संबंध में एनएमसी ने सोमवार को एक सर्कुलर भी जारी किया था. गौरतलब है कि ये फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पिछले हफ्ते त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव के लिए नियमों और शर्तों को आसान बनाने का नतीजा है.
NMC ने मंडलों और मूर्तिकारों की सभी फीस माफ की
वहीं टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर राधाकृष्णन बी ने कहा कि, ““एनएमसी ने मंडलों और मूर्तिकारों की सभी फीस माफ कर दी है. एनएमसी ने सार्वजनिक स्थानों पर या निजी संपत्ति पर पंडाल बनाने के लिए शुल्क माफ कर दिया है. “ वहीं एनएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हालांकि, मंडलों को अभी भी एनएमसी, अग्निशमन विभाग, शहर पुलिस आदि जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी. इस उद्देश्य के लिए, सिंगल विंडो सिस्टम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा."
शहर में 4 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाली मूर्ति के विसर्जन पर प्रतिबंध
बता दें कि नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस साल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों की गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. एनएमसी, हालांकि, शहर में 4 फीट से अधिक ऊंची किसी भी मूर्ति के विसर्जन को प्रतिबंधित करने के अपने फैसले पर डटी हुई है. इसने पहले ही शहर के जल निकायों में विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया है, और पूरे शहर में मूर्तियों के विसर्जन को केवल कृत्रिम टैंकों में ही अनुमति दी जाएगी.
शहर की सीमा के बाहर होगा 4 फीट से ज्यादा की मूर्ति का विसर्जन
गौरतलब है कि राधाकृष्णन ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर आयोजकों से कहा कि वे शहर की सीमा के बाहर 4 फीट से अधिक ऊंची मूर्तियों को विसर्जित करने की अपनी व्यवस्था करें. एनएमसी ने कहा कि ऐसे मंडलों को संबंधित पुलिस विभाग को सूचित करना होगा और जुलूस के लिए उचित अनुमति लेनी होगी.
घरेलू गणेश मूर्तियों की ऊंचाई 2 फीट रखने की अपील
इससे पहले, एनएमसी ने घरेलू गणेश मूर्तियों की ऊंचाई 2 फीट रखी थी, लेकिन अब मूर्तियों की ऊंचाई की कोई सीमा नहीं होगी. हालांकि, एनएमसी ने नागरिकों से स्वेच्छा से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि व्यक्तिगत मूर्तियों की ऊंचाई 2 फीट से अधिक न हो.
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