Nashik Crime News: जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश आर आर राठी ने पत्नी की हत्या के आरोप में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं, उसपर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. दोषी की पहचान देवलाली कैंप थाना क्षेत्र के ननेगांव निवासी हीरामन बेंदकुले के रूप में हुई है. बेंदकुले नाम के शख्स को 2020 में 26 वर्षीय अपनी पत्नी काजल की उसी साल 25 जनवरी की रात हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 


टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, दरअसल, बेंदकुले ने नानेगांव में जय भवानी नगर के पास उनके आवास पर लकड़ी के लट्ठे से काजल के सिर पर वार किया था. सहायक लोक अभियोजक योगेश कापसे ने कहा, 'बेंदकुले की अपनी पत्नी को किसी न किसी कारण से पीटने की आदत थी. शादी के कुछ ही दिनों में उसने उसे घर से निकाल दिया. हालांकि, उसकी मां के आग्रह पर, उसे वापस लाया गया. 25 जनवरी, 2020 की रात जब काजल अपनी चार साल की बेटी और दो साल के बेटे के साथ सो रही थी, तो बेंदकुले ने लकड़ी के लट्ठे से उसका सिर फोड़ दिया. इलाके के लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और बाद में पुलिस को सौंप दिया.


दोषी पर लगाया गया जुर्माना


इसके बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दंडनीय अपराध के लिए बेंदकुले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. न्यायाधीश आर आर राठी ने शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयानों और जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक आर टी मोरे द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य की जांच करने के बाद आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई बता दें कि 25 हजार रुपए जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह महीने और जेल में बिताने होंगे.


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