क्राइम शो के मशहूर एंकर सुहैब इलियासी पत्नी की हत्या मामले में दोषी करार
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 17 साल पुराने एक मामले में टीवी सीरियल निर्माता और होस्ट सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या में दोषी करार दिया है. सन् 2000 में अंजू इलियासी की उनके ही घर पर हत्या हुई थी. अब 20 दिसंबर को सुहैब इलियासी की सजा का ऐलान होगा. बता दें कि 10 जनवरी सन् 2000 को अंजू इलियासी की उनके पूर्वी दिल्ली के घर से लाश मिली थी. लाश पर चोट के कई निशान थे.
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In Appगौरतलब है कि सुहैब ने उस वक्त अपनी पत्नी अंजू की मौत की जो कहानी सुनाई थी वो बेहद चौंकानेवाली थी. सुहैब ने पुलिस को बताया था कि वो रात में जब काम से घर लौटे थे तो उनकी अंजू से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी. इसी दौरान अंजू ने पहले रिवॉल्वर निकालकर खुद को गोली मारने की नाकाम कोशिश की और इसके ठीक बाद उसने किचन में जाकर खुद पर ही चाकू से हमला कर लिया.
उस रोज़ सुहैब ने पुलिस को बताया कि वो खून से लथपथ अंजू को पहले पास के नर्सिंग होम ले गए. बाद में अंजू को एम्स ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था. सुहैब ने अपने बयान में इस बात को खुद कुबूल किया था कि अंजू की मौत से पहले उनके और अंजू के बीच में कहासुनी हुई थी. सुहैब का कहना था कि चड्ढा नाम का एक शख्स जो उनका फैन था, उससे अंजू बहुत चिढ़ती थी और उसी नरेंद्र चड्ढा को लेकर आखिरी बार उनकी अंजू से कहासुनी हुई थी.
उस वक्त कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि अंजू की मौत खुदकुशी है या फिर हत्या. इसकी जांच के लिए पुलिस ने एक मेडिकल बोर्ड से अंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाई और उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि अंजू इलियासी ने खुदकुशी की है.
गिरफ्तारी के बाद कई सालों तक निचली अदालत में मामले की सुनवाई गैरइरादतन हत्या की धारा के तहत चलती रही. बाद में साल 2014 में अंजू इलियासी की मां रूक्मा सिंह की अपील पर हाइकोर्ट ने सुहैब के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत कत्ल की धारा में मुकदमा चलाने का आदेश दिया था. बता दें कि इससे पहले साल दो हजार में अंजू की मौत के मामले में उनकी बहन रश्मि सिंह ने सुहैब पर हत्या का आरोप लगाया था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुहैब के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया था.
आपको बता दें कि सुहैब चर्चित क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वाटेंड के एंकर थे. सुहैब अपराध की कहानियों को टेलीविजन पर इतने जबर्दस्त अंदाज से पेश किया करते थे कि कुछ ही दिनों में वो पूरे देश में मशहूर हो गए थे.
खास बात ये है कि सुहैब इलियासी ने अंजू से लव मैरिज की थी. दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन अंजू की मौत के बाद उनके परिवारवालों ने सुहैब पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर सुहैब को सवालों के घेरे में ला दिया था. अपने ऊपर लगातार उठ रहे सवालों पर उस वक्त सुहैब ने कहा था कि अंजू के परिवारवाले सिर्फ दबाव बनाने के लिए उसपर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं, ताकि वो अपनी बेटी को अंजू के परिवारवालों को सौंप दें.
जिस मामले में कोर्ट का ये फैसला आया है वो मामला 17 साल पुराना है. सुहैब टेलीविजन पर गुनाह और गुनहगारों की कहानियां दिखाता था. क्राइम शो का वही मशहूर एंकर अब एक बार फिर सुर्खियों में है. सुहैब इलियासी 17 साल पहले अपनी ही पत्नी की मौत के केस में फंस गए थे. अब 17 साल बाद इस केस में कोर्ट का फैसला आया है.
अंजू के घरवाले जिस इंसाफ की लडाई रहे थे वो उसमें उन्हें 17 सालों के बाद कामयाबी मिली है. अब 20 दिसंबर को सुहैब की सजा का ऐलान किया जाएगा. आपको बता दें कि सुहैब इलियासी ने दहेज उत्पीड़न की धारा 498 A पर एक फिल्म भी बनाई थी, जिसका नाम है ‘498A: The Wedding Gift’. सुहैब ने इस फिल्म को अपनी जिंदगी पर आधारित बताया था. फिल्म में दहेज उत्पीड़न के झूठे केस और इस दहेज कानून के गलत इस्तेमाल की कहानी दिखाई गई थी.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -