Assam Government Promotion Policy: असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए एक आदेश जारी किया है. राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत किसी छात्र को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जा सकता था. लेकिन अबसे राज्य में कक्षा 5 और कक्षा 8वीं के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. जो छात्र परीक्षा को पास करेंगे उन्हें कक्षा 6 या कक्षा 9 में प्रमोट किया जाएगा. यानी परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा. दिल्ली सरकार की तरह असम सरकार ने भी इसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में संशोधन किया है.
असम के शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि इस अधिनियम को छात्रों के हित के लिए लाया गया था. लेकिन इससे छात्रों को फायदे की जगह नुकसान ही हुआ है. इसलिए, सरकार ने इसलिए फिर से स्कूलों में पास-फेल सिस्टम को लागू करने का फैसला किया है. यानी जो छात्र परीक्षा में फेल हो जाएंगे उन्हें एक साल तक फिर से उसी कक्षा में पढ़ाई करनी होगी.
दिल्ली में रिजल्ट में फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका
इसके उलट दिल्ली सरकार ने परीक्षा में फेल होने छात्रों को 2 महीने के बाद एक बार फिर से परीक्षा का मौका देने की बात कही है. दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसौदिया ने इसके बारे में जानकारी दी थी. इसके बाद शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड और दिल्ली के भीतर मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को ये दिशा-निर्देशन दे दिए थे.
इस दौरान अधिकारियों ने कहा था कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) द्वारा तैयार किए गए नए वैल्यूएशन दिशानिर्देश, मानकों पर छात्रों का मूल्यांकन करेंगे. यदि कोई बच्चा कक्षा 5 और 8 में परीक्षा फेल हो जाता है, तो उसे रिजल्ट जारी होने के दो महीने के अंदर पुन: परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा.
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