Pension Benefits: प्रतिदिन 7 रुपए बचाते हैं तो आप हर महीने 5000 रुपए पेंशन पाएंगे, जानें इस सरकारी योजना के बारे में
Pension Benefits: अटल पेंशन स्कीम (Atal Pension Scheme) एक ऐसी सरकारी योजना है. इस योजना के तहत 18 से 40 साल के लोग अटल पेंशन योजना में अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं.
Pension Benefits: अटल पेंशन स्कीम (Atal Pension Scheme) एक ऐसी सरकारी योजना है, जिसमें आपका निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करता है. इस योजना के तहत आपको कम से कम 1,000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए मंथली पेंशन मिल सकती है. ये एक सुरक्षित निवेश है, जिसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए.
क्या है योजना के बेनिफिट जानें ?
इस योजना के तहत 18 से 40 साल के लोग अटल पेंशन योजना में अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं. इसके लिए आवेदक के पास बैंक या डाकघर में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है. साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप के पास केवल एक अटल पेंशन अकाउंट हो सकता है.
कैसे मिलेगा ज्यादा फायदा?
इस योजना के तहत आप जितनी जल्दी निवेश करेंगे आपको उतना अधिक फायदा मिलेगा. अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपए मासिक पेंशन के लिए बस प्रति माह 210 रुपए जमा करने होंगे. इस तरह से इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
कैसे मिलेगी 60,000 रु पेंशन?
योजना में अगर आप हर दिन 7 रुपए जमा करते हैं तो आप हर महीने 5000 रुपए पेंशन पा सकते हैं. मतलब सालाना आपको 60,000 रुपए पेंशन मिलेगी. वहीं, हर महीने 1000 रुपए की मासिक पेंशन के लिए प्रति माह केवल 42 रुपए जमा करने होंगे. और हर माह 2000 रुपए पेंशन के लिए 84 रुपए, 3000 रुपए के लिए 126 रुपए और 4000 रुपए मासिक पेंशन के लिए हर महीने 168 रुपए जमा करने होंगे.
टैक्स बेनिफिट
अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले लोगों को इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. इसमें से टैक्सेबल इनकम को घटा दिया जाता है. इसके अलावा कुछ मामलों में 50,000 रुपए तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलता है. कुल मिलाकर इस योजना में 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है.
60 साल से पहले मृत्यु होने पर प्रावधान
इस योजना में ऐसा प्रावधान है कि अगर 60 साल से पहले ही योजना से जुड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी/पति इस योजना में पैसे जमा करना जारी रख सकते हैं और 60 साल के बाद हर महीने पेंशन पा सकते हैं. एक विकल्प यह भी है कि उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति की मौत के बाद एकमुश्त रकम का दावा कर सकती है. अगर पत्नी की भी मौत हो जाती है तो एक एकमुश्त रकम उनके नॉमिनी को दे दी जाती है.
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