बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की. इस अधिसूचना में नामांकन की इस नई व्यवस्था को सत्र 2020-22 से लागू होने की बात कही गई है. बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार एवं विकल्पों के आधार पर राज्य के राजकीय व अराजकीय प्रशिक्षण संस्थानों / महाविद्यालयों में दाखिला दिया जाएगा.
आपको बतादें कि अभी तक प्रदेश के सभी राजकीय और अराजकीय महाविद्यालयों और संस्थानों में डीएलईडी में दाखिला की प्रक्रिया का संचालन स्वयं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाता था. अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी गई है. एनसीटीई से मान्यता प्राप्त प्रदेश के राजकीय एवं अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा अपने लेवल पर नोटिफिकेशन जारी कर डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (डीईएलएड) कोर्स में नामांकन करना प्रतिबंधित कर दिया गया है.
विदित हो कि प्रशिक्षण सत्र 2019 -21 में नामांकित प्रशिक्षुओं का पंजीकरण के लिए एनसीटीई से मान्यताप्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त राजकीय और निजी महाविद्यालयों की कुल संख्या 297 है. तथा इन सभी प्रशिक्षण संस्थानों में कुल सीटों की संख्या 28850 हैं.
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