CA Exams Opt Out Option: SC का ICAI को निर्देश- CA स्टूडेंट्स को दें 'ऑप्ट-आउट' आप्शन, RT-PCR सर्टिफिकेट की नहीं जरूरत
SC ने आईसीएआई को निर्देश दिया है कि सीए एग्जाम में उम्मीदवारों को ऑप्ट आउट विकल्प दे. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने RT-PCR सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की ICAI की आवश्यकता को भी मंजूरी नहीं दी.
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार यानी आज चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (CA) परीक्षा 2021 के ऑप्ट-आउट विकल्प की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) को निर्देश दिया कि सीए एग्जाम में उम्मीदवारों को ऑप्ट आउट विकल्प दे.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ICAI उन स्टूडेंट्स को जो खुद कोरोना संक्रमित होने के चलते या परिवार में कोरोना संक्रमित सदस्यों की वजह से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उन्हें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी एक मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर 5 जुलाई से शुरू होने वाली CA परीक्षा में "ऑप्ट-आउट" विकल्प दें.
"ऑप्ट-आउट" विकल्प के लिए RT-PCR की नहीं जरूरत
इतना ही नहीं शीर्ष अदालत ने "ऑप्ट-आउट" विकल्प की मांग के लिए RT-PCR सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की ICAI की आवश्यकता को भी खत्म कर दिया.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, “हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि उम्मीदवार के परिवार के सदस्यों के लिए रजिस्टर्ड चिकित्सकों द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट पत्र को ऑप्ट आउट की रिक्वेस्ट के साथ दिया जाता है तो उसे RTPCR रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है.”
सुप्रीम कोर्ट ने ICAI की इस पॉलिसी को भी किया नामंजूर
इसके अलावा, कोर्ट ने आईसीएआई की "ऑप्ट-आउट" विकल्प नहीं देने की उस पॉलिसी को भी नामंजूर कर दिया जिसमें कहा गया था कि लास्ट मिनट में एक ही शहर के भीतर एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए ऑप्ट आउट विकल्प नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा केंद्र का परिवर्तन शहर के भीतर होने पर भी "ऑप्ट-आउट" विकल्प दिया जाना चाहिए.
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