न्यायमूर्ति एल एन राव और न्यायमूर्ति एम एम शांतानगौदर की अवकाश पीठ ने शिकायत निवारण समिति से क्लैट कैंडिडे्स की शिकायतों पर गौर करके छह जून तक अपनी रिपोर्ट दायर करने को भी कहा है. 13 मई को हुए CLAT के एग्जाम को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आई हैं.
बता दें कि शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं. पीठ ने याचिकाकर्ता की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उसने क्लैट 2018 की परीक्षा को खारिज कर परीक्षा दोबारा कराने की मांग की थी.
देश भर में करीब 54000 कैंडिडेट्स ने 19 नेशनल लॉ कालेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए CLAT का एग्जाम दिया है. 'नेशनल यूनिवर्सिटी आफ एडवान्स्ड लीगल स्टडीज' ने निजी फर्म मेसर्स सिफी टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के सहयोग से 13 मई को क्लैट का एग्जाम लिया था. इस एग्जाम के रिजल्ट 31 मई को घोषित किए जाने हैं.
एग्जाम के तुरंत बाद ही देश के छह उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर कर 13 मई को ऑनलाइन हुई क्लैट परीक्षा में अनेक गलतियों की बात कहते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई.
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