Foreign Degrees In Indian Institutions: विदेशी संस्थान इंडिया में आकर अपने कैंपस खोल सकते हैं और जो छात्र फॉरेन में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते वे यहां से डिग्री ले सकते हैं. इस बाबत यूजीसी ने काफी समय पहले ही गाइडलाइंस जारी की थी और साफ किया था कि किस आधार पर विदेशी यूनिवर्सिटीज इंडिया में कैंपस खोल सकती हैं. इसके क्या मानक होंगे, शर्तें क्या होंगी और किन बातों का रखना होगा. हायर एजुकेशन के इंटरनेशनलाइजेशन पर यूजीसी ने साल 2021 में गाइडलाइन जारी की थी.


नहीं खत्म हो रहा ये सवाल


द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से एजुकेटर्स का ये कहना है कि क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज द्वारा ऑफर की जा रही डिग्रियां यूजीसी स्वीकार कर लेगा. इनके द्वारा दी जा रही डिग्री और इंडियन इंस्टीट्यूट्स द्वारा दी जा रही डिग्री क्या एक बराबर मानी जाएंगी.


क्या था नियम


बता दें कि साल 2021 में यूजीसी ने रेग्यूलेशन निकाला था जिसके अंतर्गत फॉरेन यूनिवर्सिटीज को, इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ कई तरह के प्रोग्राम के लिए कोलैबरेट करने के लिए छूट दी गई थी. ये ट्विनिंग ज्वॉइंट, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम वगैरह थे. इसमें ये भी कहा गया था कि यहां से मिलने वाली डिग्री इंडियन इंस्टीट्यूट्स में मिलने वाली डिग्री के बिलकुल बराबर होंगी. यहां से कोर्स किए स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन और इंप्लॉयमेंट में बिलकुल बराबरी का हक दिया जाएगा. जैसा कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स से पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट को दिया जाता है.


क्या है लेटेस्ट अपडेट


इस बारे में हाल ही में यूजीसी ने रेग्यूलेशन जारी करके चीजें साफ की हैं. 8 नवंबर को रिलीज इस आदेश में कहा गया है कि इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स से मिलने वाली डिग्री और इन डिग्रियों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा. न इन्हें बराबरी के लिए कोई मानक पूरा करना होगा और न ही किसी प्रखार के ऑथराइजेशन की जरूरत होगी.


हालांकि कुछ जगहों पर एजुकेटर्स का अभी भी मानना है कि जब इस तरहा का कोई प्रोविजन यूजीसी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता तो ये रेग्यूलेशन कैसे रिलीज कर दिया गया है. दरअसल यूजीसी एक्ट 1956 ये कहता है कि केवल वही संस्थान डिग्री दे सकते हैं जिनका गठन राज्य विधानमंडलों या संसद द्वारा किया गया है या जिन्हें यूनिवर्सिटी माना गया है. 


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